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अस्वीकृत पीएम आवास लाभार्थियों का होगा पुन: सत्यापन
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गौरीगंज (अमेठी)। नगरीय क्षेत्र में संचालित प्रधानमंत्री आवास योजना में 164 लाभार्थी जियो टैगिंग के दौरान अपात्र मिले। अपात्र लोगों की सूची पर शासन ने प्रत्यावेदन लेकर पुन: सत्यापन करने का निर्देश दिया है। निर्देश मिलने के बाद परियोजना निदेशक डूडा ने सभी नगरीय कार्यालय में सूची चस्पा कराते हुए लाभार्थियों से सात दिन में साक्ष्य समेत प्रत्यावेदन देने को कहा है।
प्रदेश सरकार के निर्देश पर जिला नगरीय विकास अभिकरण (डूडा) की ओर से जिले के नगर पालिका परिषद गौरीगंज व जायस के साथ नगर पंचायत अमेठी व मुसाफिरखाना में रहने वाले आवासहीन लाभार्थियों को पिछले दिनों आवास स्वीकृत किया गया था। प्रथम किस्त निर्गत करने से पूर्व जियो टैगिंग के दौरान नगरीय क्षेत्र अमेठी में 51 लाभार्थी अपात्र मिले।
बड़ी संख्या में लाभार्थियों के अपात्र मिलने के बाद शासन के निर्देश पर डूडा ने लाभार्थियों की पात्रता के पुन: सत्यापन का निर्णय लिया है। इसके लिए नगरीय कार्यालय के साथ डूडा कार्यालय में सूची चस्पा कराने के बाद परियोजना निदेशक उमाशंकर वर्मा ने लाभार्थियों से सात दिन में प्रत्यावेदन दाखिल करने का निर्देश दिया है।
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प्रत्यावेदन की जांच के बाद लाभार्थी के पात्र होने पर जियो टैगिंग कर प्रथम किस्त अवमुक्त की जाएगी और अपात्र मिलने पर आवेदन खारिज कर दिया जाएगा। परियोजना निदेशक ने बताया कि प्रत्यावेदन दाखिल नहीं करने पर आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी लाभार्थी की होगी।
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प्रदेश सरकार के निर्देश पर जिला नगरीय विकास अभिकरण (डूडा) की ओर से जिले के नगर पालिका परिषद गौरीगंज व जायस के साथ नगर पंचायत अमेठी व मुसाफिरखाना में रहने वाले आवासहीन लाभार्थियों को पिछले दिनों आवास स्वीकृत किया गया था। प्रथम किस्त निर्गत करने से पूर्व जियो टैगिंग के दौरान नगरीय क्षेत्र अमेठी में 51 लाभार्थी अपात्र मिले।
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बड़ी संख्या में लाभार्थियों के अपात्र मिलने के बाद शासन के निर्देश पर डूडा ने लाभार्थियों की पात्रता के पुन: सत्यापन का निर्णय लिया है। इसके लिए नगरीय कार्यालय के साथ डूडा कार्यालय में सूची चस्पा कराने के बाद परियोजना निदेशक उमाशंकर वर्मा ने लाभार्थियों से सात दिन में प्रत्यावेदन दाखिल करने का निर्देश दिया है।
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प्रत्यावेदन की जांच के बाद लाभार्थी के पात्र होने पर जियो टैगिंग कर प्रथम किस्त अवमुक्त की जाएगी और अपात्र मिलने पर आवेदन खारिज कर दिया जाएगा। परियोजना निदेशक ने बताया कि प्रत्यावेदन दाखिल नहीं करने पर आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी लाभार्थी की होगी।