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Amethi News: दिल्ली के पूर्व मंत्री सोमनाथ भारती के केस में नहीं हुई सुनवाई
Sun, 05 May 2024 12:17 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, अमेठी
संवाद न्यूज एजेंसी, अमेठी
Updated Sun, 05 May 2024 12:17 AM IST
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सुल्तानपुर। यूपी के अस्पतालों के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री सोमनाथ भारती के खिलाफ विचाराधीन केस में कोर्ट रिक्त होने के कारण शनिवार को सुनवाई नहीं हो पाई। मामले में अगली सुनवाई के लिए 16 मई की तिथि नियत की गई है। सोमनाथ भारती के खिलाफ 10 जनवरी 2021 को अमेठी जिले के जगदीशपुर थाने में शोमनाथ साहू ने केस दर्ज कराया था।
धोखाधड़ी के आरोपी को मिली जमानत
सुल्तानपुर। अमेठी जिले की मुसाफिरखाना नगर पंचायत के अधिष्ठान लिपिक राधेराम वर्मा ने तीन अप्रैल को वार्ड नंबर पांच गल्ला मंडी निवासी आकाश कसौधन के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज कराया था। आरोप है कि आकाश ने नगर पंचायत का गृह कर रजिस्टर चोरी करके धोखाधड़ी से उसमें अपने पिता राजेश कसौधन का नाम दर्ज कर दिया था। उसे रजिस्टर की फोटोकाॅपी कराने के दौरान तीन अप्रैल को नगर पंचायत कर्मियों ने पकड़ लिया था। जिला जज जय प्रकाश पांडेय ने बचाव पक्ष के अधिवक्ता रविवंश सिंह पंकज की बहस सुनने के बाद आरोपी आकाश कसौधन को जमानत दे दी है।
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धोखाधड़ी के आरोपी को मिली जमानत
सुल्तानपुर। अमेठी जिले की मुसाफिरखाना नगर पंचायत के अधिष्ठान लिपिक राधेराम वर्मा ने तीन अप्रैल को वार्ड नंबर पांच गल्ला मंडी निवासी आकाश कसौधन के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज कराया था। आरोप है कि आकाश ने नगर पंचायत का गृह कर रजिस्टर चोरी करके धोखाधड़ी से उसमें अपने पिता राजेश कसौधन का नाम दर्ज कर दिया था। उसे रजिस्टर की फोटोकाॅपी कराने के दौरान तीन अप्रैल को नगर पंचायत कर्मियों ने पकड़ लिया था। जिला जज जय प्रकाश पांडेय ने बचाव पक्ष के अधिवक्ता रविवंश सिंह पंकज की बहस सुनने के बाद आरोपी आकाश कसौधन को जमानत दे दी है।
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