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Amethi News: छेड़छाड़ व धमकाने में दो दोषियों को पांच वर्ष का कारावास

Fri, 04 Aug 2023 11:48 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अमेठी
संवाद न्यूज एजेंसी, अमेठी Updated Fri, 04 Aug 2023 11:48 PM IST
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Five years imprisonment to two convicts for molestation and threatening
गौरीगंज (अमेठी)। नाबालिग से छेड़छाड़ व धमकाने के एक मामले में शुक्रवार को न्यायालय ने फैसला सुनाया है। दो को पांच साल की सजा सुनाई गई है।
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एसपी डॉ. इलामारन जी. ने बताया कि 28 अगस्त 2018 को अमेठी थानाक्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप लगाया था कि उसकी नाबालिग बेटी के साथ छेड़छाड़ कर जान से मारने की धमकी दी गई। पुलिस ने सगे भाई अय्यूब व सद्दाम हुसैन पर केस दर्ज कर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। विशेष अभियान के तहत मॉनीटरिंग सेल की ओर से प्रभावी पैरवी कराई गई।

पत्रवाली में मौजूद साक्ष्य व गवाहों के बयान तथा दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की ओर से प्रस्तुत तर्क व बहस के बाद शुक्रवार को न्यायालय एएसजे-12 सुल्तानपुर ने फैसला सुनाया। कोर्ट ने दोनों पर लगे आरोपों की पुष्टि के बाद पांच वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 22 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
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