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Amethi News: पंचायत चुनाव में खर्च सीमा और जमानत राशि तय

Thu, 06 Nov 2025 12:21 AM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Thu, 06 Nov 2025 12:21 AM IST
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Expenditure limit and security deposit fixed in Panchayat elections
अमेठी। राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवारों की खर्च सीमा, नामांकन शुल्क और जमानत राशि तय कर दी है। संभावित प्रत्याशी अपनी सीमित व्यय सीमा के भीतर ही चुनाव प्रचार कर सकेंगे।
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पारदर्शिता से पंचायत चुनाव कराने और प्रलोभन आदि की रोकथाम को लेकर आयोग पूरी तरह सख्त है। मतदाता सूची तैयार कराई जा रही है। इसके अलावा अन्य तैयारियां भी चल रहीं हैं। जारी आदेश के अनुसार ग्राम पंचायत सदस्य अधिकतम 10 हजार रुपये, ग्राम प्रधान 1.25 लाख रुपये, क्षेत्र पंचायत सदस्य एक लाख रुपये, जिला पंचायत सदस्य 2.50 लाख रुपये, क्षेत्र पंचायत प्रमुख 3.50 लाख रुपये और जिला पंचायत अध्यक्ष पद के उम्मीदवार सात लाख रुपये तक खर्च कर सकेंगे। साथ ही आयोग ने नामांकन मूल्य और जमानत राशि भी तय की है। एसडीएम आशीष सिंह ने बताया कि आयोग के निर्देशों के अनुसार प्रत्येक पद के लिए स्पष्ट दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। निर्धारित खर्च सीमा संग निर्वाचन आचार संहिता का अनुपालन कराने का भी निर्देश मिला है।
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