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Amethi News: दोषी की गिरफ्तारी नहीं होने पर कोर्ट सख्त
Thu, 29 Oct 2026 12:30 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, अमेठी
संवाद न्यूज एजेंसी, अमेठी
Updated Thu, 29 Oct 2026 12:30 AM IST
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अमेठी सिटी। मोटरसाइकिल चोरी के मामले में दोषी ठहराए गए अमित जायसवाल उर्फ बंटी की गिरफ्तारी नहीं होने से सजा पर सुनवाई अटक गई। इस पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सुल्तानपुर नवनीत सिंह की अदालत ने सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने नगर कोतवाल से स्पष्टीकरण मांगा है। साथ ही आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराने के लिए डीजीपी को पत्र भेजा है।
अदालत ने दोषी की गिरफ्तारी और सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए चार नवंबर की तारीख तय की है। नगर कोतवाल को पांच नवंबर को अदालत में पेश होकर जवाब देने का आदेश दिया है। अदालत ने पुलिस की कार्यशैली को ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान में बाधा माना है। शाहगढ़ क्षेत्र के बहोरखा हरकरपुर निवासी कुलदीप पांडेय 10 सितंबर 2022 को पत्नी शबनम को बीएड की परीक्षा दिलाने सुल्तानपुर आए थे।
उन्होंने पर्यावरण पार्क के गेट के पास मोटरसाइकिल खड़ी की थी। लौटने पर बाइक गायब मिली। दो दिन बाद नगर कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई। विवेचना में सीताकुंड निवासी अमित जायसवाल उर्फ बंटी का नाम सामने आया। पुलिस ने उसके कब्जे से चोरी की बाइक बरामद की। जांच में फर्जी दस्तावेज तैयार करने का आरोप भी सही पाया गया। अदालत ने आठ अक्तूबर को अमित को दोषी करार दिया था।
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उसके गैरहाजिर रहने से सजा पर सुनवाई नहीं हो सकी। अदालत ने गैरजमानती वारंट जारी कर गिरफ्तारी की जिम्मेदारी नगर कोतवाल को सौंपी थी। जमानतदार प्रकाश वर्मा और शांति देवी को नोटिस जारी किए गए थे। इसके बावजूद गिरफ्तारी और नोटिस तामील की कार्रवाई पूरी नहीं हुई। अदालत ने इसे गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।
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अदालत ने दोषी की गिरफ्तारी और सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए चार नवंबर की तारीख तय की है। नगर कोतवाल को पांच नवंबर को अदालत में पेश होकर जवाब देने का आदेश दिया है। अदालत ने पुलिस की कार्यशैली को ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान में बाधा माना है। शाहगढ़ क्षेत्र के बहोरखा हरकरपुर निवासी कुलदीप पांडेय 10 सितंबर 2022 को पत्नी शबनम को बीएड की परीक्षा दिलाने सुल्तानपुर आए थे।
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उन्होंने पर्यावरण पार्क के गेट के पास मोटरसाइकिल खड़ी की थी। लौटने पर बाइक गायब मिली। दो दिन बाद नगर कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई। विवेचना में सीताकुंड निवासी अमित जायसवाल उर्फ बंटी का नाम सामने आया। पुलिस ने उसके कब्जे से चोरी की बाइक बरामद की। जांच में फर्जी दस्तावेज तैयार करने का आरोप भी सही पाया गया। अदालत ने आठ अक्तूबर को अमित को दोषी करार दिया था।
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उसके गैरहाजिर रहने से सजा पर सुनवाई नहीं हो सकी। अदालत ने गैरजमानती वारंट जारी कर गिरफ्तारी की जिम्मेदारी नगर कोतवाल को सौंपी थी। जमानतदार प्रकाश वर्मा और शांति देवी को नोटिस जारी किए गए थे। इसके बावजूद गिरफ्तारी और नोटिस तामील की कार्रवाई पूरी नहीं हुई। अदालत ने इसे गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।