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Amethi News: एडीओ पंचायत, सचिव समेत तीन के खिलाफ केस दर्ज
Mon, 08 Sep 2025 12:25 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, अमेठी
संवाद न्यूज एजेंसी, अमेठी
Updated Mon, 08 Sep 2025 12:25 AM IST
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अमेठी सिटी। इन्हौना के मोतीगंज मजरे यूसुफनगर निवासी बाबूलाल वर्मा की शिकायत पर कोर्ट के आदेश पर एडीओ पंचायत, पंचायत सचिव और मोहम्मद शफीक के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। पीड़ित ने जमीन हड़पने और अभिलेखों में हेरफेर का आरोप लगाया है।
बाबूलाल वर्मा ने बताया कि वर्ष 2011 में पत्नी गीता रानी के नाम एक प्लाट का बैनामा कराया गया था। आरोप है कि उक्त भूमि पर कब्जे की नीयत से मोहम्मद शफीक ने तत्कालीन एडीओ पंचायत सिंहपुर धीरेन्द्र कुमार और ग्राम विकास अधिकारी यूसुफनगर की मिलीभगत से कूटरचित तरीके अपनाए। विपक्षियों ने अभिलेखों में हेरफेर कर विक्रेता संतोष कुमार की मृत्यु उसी वर्ष दर्ज करा दी, जबकि वास्तविकता में संतोष वर्ष 2013 से लापता है।
बाबूलाल का कहना है कि 2018 में विपक्षियों ने मृत्यु प्रमाणपत्र जारी कराकर उनकी पत्नी के नाम हुआ बैनामा शून्य घोषित कराने की साजिश रची। पीड़ित ने घटना की शिकायत थाने और पुलिस अधीक्षक को भेजी, लेकिन कार्रवाई न होने पर मामला न्यायालय में प्रस्तुत किया।
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मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रायबरेली ने वाद स्वीकार कर इन्हौना पुलिस को एडीओ पंचायत, पंचायत सचिव और मोहम्मद शफीक पर केस दर्ज करने का आदेश दिया। थाना प्रभारी प्रदीप सिंह ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर केस दर्ज किया गया है। जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उसी के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।
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बाबूलाल वर्मा ने बताया कि वर्ष 2011 में पत्नी गीता रानी के नाम एक प्लाट का बैनामा कराया गया था। आरोप है कि उक्त भूमि पर कब्जे की नीयत से मोहम्मद शफीक ने तत्कालीन एडीओ पंचायत सिंहपुर धीरेन्द्र कुमार और ग्राम विकास अधिकारी यूसुफनगर की मिलीभगत से कूटरचित तरीके अपनाए। विपक्षियों ने अभिलेखों में हेरफेर कर विक्रेता संतोष कुमार की मृत्यु उसी वर्ष दर्ज करा दी, जबकि वास्तविकता में संतोष वर्ष 2013 से लापता है।
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बाबूलाल का कहना है कि 2018 में विपक्षियों ने मृत्यु प्रमाणपत्र जारी कराकर उनकी पत्नी के नाम हुआ बैनामा शून्य घोषित कराने की साजिश रची। पीड़ित ने घटना की शिकायत थाने और पुलिस अधीक्षक को भेजी, लेकिन कार्रवाई न होने पर मामला न्यायालय में प्रस्तुत किया।
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मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रायबरेली ने वाद स्वीकार कर इन्हौना पुलिस को एडीओ पंचायत, पंचायत सचिव और मोहम्मद शफीक पर केस दर्ज करने का आदेश दिया। थाना प्रभारी प्रदीप सिंह ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर केस दर्ज किया गया है। जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उसी के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।