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Ambedkar Nagar News: गैर इरादतन हत्या में तीन वर्ष का कारावास

Thu, 05 Dec 2024 11:28 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अम्बेडकरनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, अम्बेडकरनगर Updated Thu, 05 Dec 2024 11:28 PM IST
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Three years imprisonment for culpable homicide
अंबेडकरनगर। सम्मनपुर थाने में दर्ज गैर इरादतन हत्या के एक मामले में जनपद न्यायालय ने सुनवाई करते हुए अभियुक्त को तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। दो अन्य मामलों में तीन दोषियों को अर्थदंड की सजा सुनाई गई।
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गैर इरादतन हत्या का मामला लगभग एक दशक पहले सम्मनपुर थाना क्षेत्र से जुड़ा है। गौरा महमूदपुर निवासी राजाराम को इसमें आरोपी बनाया गया था। अब जनपद न्यायालय कोर्ट ने सुनवाई करते हुए तीन वर्ष के कारावास तथा 13 हजार रुपये की अर्थदंड से सजा सुनाया।
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मारपीट में अकबरपुर थाने में दर्ज मामले में आरोपी अब्दुल्लापुर निवासी आमिर मेहंदी पर सात सौ रुपये का अर्थदंड लगाया गया। इसी थाने में चोरी व बरामदगी के मामले में दो आरोपियों योगेश तिवारी व इंद्र कुमार पर तीन-तीन हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है।
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