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आरोपी की गिरफ्तारी न करने पर टांडा कोतवाल तलब
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अंबेडकरनगर। गैंगेस्टर वाद में न्यायालय द्वारा आदेश दिए जाने के बावजूद टांडा कोतवाल द्वारा आरोपी की गिरफ्तारी न किए जाने पर विशेष न्यायाधीश गैंगेस्टर एक्ट ने टांडा कोतवाल को कार्रवाई की चेतावनी देते हुए तलब किया है।
गैंगेस्टर वाद के आरोपी बालगोविंद, अरविंद कुमार व रामदुलार की गिरफ्तारी के लिए कई बार न्यायालय ने गिरफ्तारी के लिए आदेश दिया। परंतु टांडा कोतवाल बृजेन्द्र शर्मा द्वारा न तो उनकी गिरफ्तारी की गई, और न ही न्यायालय में हाजिर होकर कोई जवाब दिया गया। न्यायालय ने 20 अप्रैल 2022 को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया था। इसके बावजूद टांडा कोतवाल न तो न्यायालय में हाजिर हुए और न ही कोई मौका लेने समेत न्यायालय के समक्ष आख्या प्रस्तुत की गई।
इस पर अब विशेष न्यायाधीश गैंगेस्टर एक्ट ने टांडा कोतवाल को कर्तव्यों के प्रति लापरवाह पाते हुए 23 मई को तलब किया है। आदेश में कहा है कि यदि उक्त तिथि को हाजिर नही होते हैं तो उनके विरुद्ध विधिक सख्त कार्रवाई की जाएगी। (संवाद)
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गैंगेस्टर वाद के आरोपी बालगोविंद, अरविंद कुमार व रामदुलार की गिरफ्तारी के लिए कई बार न्यायालय ने गिरफ्तारी के लिए आदेश दिया। परंतु टांडा कोतवाल बृजेन्द्र शर्मा द्वारा न तो उनकी गिरफ्तारी की गई, और न ही न्यायालय में हाजिर होकर कोई जवाब दिया गया। न्यायालय ने 20 अप्रैल 2022 को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया था। इसके बावजूद टांडा कोतवाल न तो न्यायालय में हाजिर हुए और न ही कोई मौका लेने समेत न्यायालय के समक्ष आख्या प्रस्तुत की गई।
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इस पर अब विशेष न्यायाधीश गैंगेस्टर एक्ट ने टांडा कोतवाल को कर्तव्यों के प्रति लापरवाह पाते हुए 23 मई को तलब किया है। आदेश में कहा है कि यदि उक्त तिथि को हाजिर नही होते हैं तो उनके विरुद्ध विधिक सख्त कार्रवाई की जाएगी। (संवाद)
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