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दुष्कर्म के आरोपी को सात वर्ष की जेल
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अंबेडकरनगर। पांच वर्ष पहले बसखारी थाना क्षेत्र में बालिका से हुए दुष्कर्म के मामले में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट के आरोपियों को सात वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही आरोपी पर अलग-अलग धाराओं में 31 हजार रुपये अर्थदंड लगाया है।
वर्ष 2017 में एक व्यक्ति ने बसखारी थाने में दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कराया था। बताया कि मलिकपुर में उसकी दुकान थी। आरोपी विजय कुमार निवासी एदिलपुर उसकी दुकान पर आता जाता था। उसने उसकी 16 वर्षीय पुत्री को बहला फुसलाकर दुकान के पीछे बने कमरे में ले जाकर दुष्कर्म किया। घर लौटने के बाद उसकी पुत्री ने इसकी जानकारी अपनी मां को दी। पिता की तहरीर के आधार पर पुलिस ने आरोपी के विरुद्घ दुष्कर्म सहित अन्य धाराओं में केस दर्ज कर जेल भेज दिया।
इस बीच मामला सत्र परीक्षण के लिए विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट आशीष वर्मा के समक्ष पेश हुआ। उन्होंने मामले की सुनवाई करते हुए आरोपी विजय कुमार को दुष्कर्म मामले का दोषी पाया। इसके बाद उसे सात वर्ष के कठोर कारावास की सजा से दंडित किया। साथ ही उस पर अलग-अलग धाराओं में 31 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया। आदेश में यह भी कहा कि जुर्माने की रकम से पीड़िता को बतौर प्रतिकर भुगतान दिया जाएगा। यदि आरोपी ने जुर्माने की रकम जमा न की तो उसे दो माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
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वर्ष 2017 में एक व्यक्ति ने बसखारी थाने में दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कराया था। बताया कि मलिकपुर में उसकी दुकान थी। आरोपी विजय कुमार निवासी एदिलपुर उसकी दुकान पर आता जाता था। उसने उसकी 16 वर्षीय पुत्री को बहला फुसलाकर दुकान के पीछे बने कमरे में ले जाकर दुष्कर्म किया। घर लौटने के बाद उसकी पुत्री ने इसकी जानकारी अपनी मां को दी। पिता की तहरीर के आधार पर पुलिस ने आरोपी के विरुद्घ दुष्कर्म सहित अन्य धाराओं में केस दर्ज कर जेल भेज दिया।
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इस बीच मामला सत्र परीक्षण के लिए विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट आशीष वर्मा के समक्ष पेश हुआ। उन्होंने मामले की सुनवाई करते हुए आरोपी विजय कुमार को दुष्कर्म मामले का दोषी पाया। इसके बाद उसे सात वर्ष के कठोर कारावास की सजा से दंडित किया। साथ ही उस पर अलग-अलग धाराओं में 31 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया। आदेश में यह भी कहा कि जुर्माने की रकम से पीड़िता को बतौर प्रतिकर भुगतान दिया जाएगा। यदि आरोपी ने जुर्माने की रकम जमा न की तो उसे दो माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
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