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दहेज हत्या में सास-ससुर को आठ वर्ष की सजा
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अंबेडकरनगर। दहेज हत्या के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश फरीदा बेगम ने आरोपी सास-ससुर को आठ वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। दोनों पर पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
मामला वर्ष 2015 में इब्राहिम पुर थाना क्षेत्र का है। थाने में दर्ज कराए केस में वादी राजेंद्र यादव ने बताया कि उनकी भांजी रीता यादव का विवाह इब्राहिमपुर थाना क्षेत्र के औसानपुर निवासी अरविंद यादव के साथ 28 अप्रैल 2014 को हुआ था। 01 जुलाई 2015 को दहेज की मांग को लेकर ससुर राजबली यादव व सास सवारी देवी ने गला दबाकर रीता को मार डाला। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता दिलीप सिंह ने बताया कि मामले में अपर सत्र न्यायाधीश फरीदा बेगम ने दोनों को दोषी करार देते हुए आठ-आठ वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। उन पर पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना अदा न करने पर दो दो माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। (संवाद)
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मामला वर्ष 2015 में इब्राहिम पुर थाना क्षेत्र का है। थाने में दर्ज कराए केस में वादी राजेंद्र यादव ने बताया कि उनकी भांजी रीता यादव का विवाह इब्राहिमपुर थाना क्षेत्र के औसानपुर निवासी अरविंद यादव के साथ 28 अप्रैल 2014 को हुआ था। 01 जुलाई 2015 को दहेज की मांग को लेकर ससुर राजबली यादव व सास सवारी देवी ने गला दबाकर रीता को मार डाला। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
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सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता दिलीप सिंह ने बताया कि मामले में अपर सत्र न्यायाधीश फरीदा बेगम ने दोनों को दोषी करार देते हुए आठ-आठ वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। उन पर पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना अदा न करने पर दो दो माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। (संवाद)
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