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दहेज हत्या में पति को 10 साल की सजा
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अंबेडकरनगर। करीब सात वर्ष पहले दहेज के लिए नव विवाहिता की जलाकर हत्या करने के आरोपी पति समेत चार लोगों को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने सजा सुनाई। पति को 10 साल, जबकि तीन अन्य को 7-7 वर्ष की सजा सुनाई गई है। साथ ही सभी पर 35-35 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र के बूढ़नपुर गांव निवासी रामगिरीश ने वर्ष 2015 में टांडा कोतवाली में दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। बताया था कि करीब एक वर्ष पहले पुत्री सोनी की शादी उसने धूमधाम के साथ टांडा कोतवाली क्षेत्र के बसावनपुर गांव निवासी रमेश कुमार के साथ की थी। सामर्थ्य के अनुसार दहेज भी दिया था। इसके बावजूद शादी के कुछ माह बाद उसकी पुत्री को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाने लगा। इसी बीच उसकी पुत्री पर मिट्टी का तेल छिड़ककर जला दिया गया। बाद में उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई।
रामगिरीश की तहरीर पर पुलिस ने पति रमेश कुमार के अलावा रामबचन, मंगला देवी, रंगीता उर्फ रंजीता के विरुद्ध दहेज के लिए हत्या करने सहित अन्य धाराओं में केस दर्ज किया। पुलिस ने मामले में केस दर्ज कर आरोपियों को जेल भेज दिया। इस बीच मामला सत्र परीक्षण के लिए पेश हुआ। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश नेहा आनंद ने मंगलवार को आरोपी पति को 10 साल तथा तीन अन्य को 7-7 वर्ष की सजा सुनाई। एडीजीसी सुभाष चंद्र वर्मा ने बताया कि सभी चारों आरोपियों पर 35-35 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है।
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अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र के बूढ़नपुर गांव निवासी रामगिरीश ने वर्ष 2015 में टांडा कोतवाली में दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। बताया था कि करीब एक वर्ष पहले पुत्री सोनी की शादी उसने धूमधाम के साथ टांडा कोतवाली क्षेत्र के बसावनपुर गांव निवासी रमेश कुमार के साथ की थी। सामर्थ्य के अनुसार दहेज भी दिया था। इसके बावजूद शादी के कुछ माह बाद उसकी पुत्री को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाने लगा। इसी बीच उसकी पुत्री पर मिट्टी का तेल छिड़ककर जला दिया गया। बाद में उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई।
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रामगिरीश की तहरीर पर पुलिस ने पति रमेश कुमार के अलावा रामबचन, मंगला देवी, रंगीता उर्फ रंजीता के विरुद्ध दहेज के लिए हत्या करने सहित अन्य धाराओं में केस दर्ज किया। पुलिस ने मामले में केस दर्ज कर आरोपियों को जेल भेज दिया। इस बीच मामला सत्र परीक्षण के लिए पेश हुआ। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश नेहा आनंद ने मंगलवार को आरोपी पति को 10 साल तथा तीन अन्य को 7-7 वर्ष की सजा सुनाई। एडीजीसी सुभाष चंद्र वर्मा ने बताया कि सभी चारों आरोपियों पर 35-35 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है।
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