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Ambedkar Nagar News: पशु तस्करी में पांच वर्ष की सजा

Sat, 31 Aug 2024 11:41 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अम्बेडकरनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, अम्बेडकरनगर Updated Sat, 31 Aug 2024 11:41 PM IST
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Five years imprisonment for animal smuggling
अंबेडकरनगर। गोवंशीय पशुओं की तस्करी करने के आरोपी को अपर जनपद न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वितीय परविंद कुमार ने पांच वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी पर चार लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
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मामला जलालपुर कोतवाली क्षेत्र में चार वर्ष पहले का है। तत्कालीन थाना प्रभारी मनीष कुमार सिंह ने दर्ज कराए केस में कहा था कि उन्हें लाभापार मोड़ के पास एक ट्रक गड्ढे में गिरा दिखा। उसमें पशुओं को निर्ममता से लादा गया था। कई पशुओं की मौत हो गई थी। केस दर्ज कर मामले में जांच आगे बढ़ाई गई। इसी मामले में पुलिस ने एक आरोपी सुल्तानपुर के शास्त्रीनगर निवासी जलील के खिलाफ चार्जशीट भेजी थी। अब मामले में सुनवाई पूरी करते हुए एडीजे ने पांच वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई। अर्थदंड लगाते हुए कहा कि इसका भुगतान न करने पर एक वर्ष के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।
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