फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Ambedkar Nagar News ›   court news

Ambedkar Nagar News: दुष्कर्म के आरोपी की जमानत याचिका खारिज

Fri, 09 Oct 2026 10:46 PM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Fri, 09 Oct 2026 10:46 PM IST
विज्ञापन
court news
अंबेडकरनगर। नाबालिग को बहला-फुसलाकर ले जाने और दुष्कर्म के आरोप में जेल में निरुद्ध युवक की जमानत अर्जी विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट मोहन कुमार ने खारिज कर दी।
विज्ञापन

मामला आलापुर क्षेत्र का है। अभियोजन के अनुसार, पीड़िता की मां ने 25 अगस्त 2026 को पुलिस को तहरीर देकर बताया कि उनकी 17 वर्षीय बेटी 21 अगस्त को बाजार जाने के लिए घर से निकली थी, लेकिन वापस नहीं लौटी। तलाश के दौरान पता चला कि वह अपना आधार कार्ड, स्कूल के दस्तावेज और बैंक पासबुक भी साथ ले गई थी। उसके खाते से पांच हजार रुपये निकाले जाने का संदेश भी मिला था। मां ने एक मोबाइल नंबर के आधार पर बेटी को बहला-फुसलाकर ले जाने की आशंका जताई थी।
विज्ञापन

इस मामले में सम्मनपुर थाना क्षेत्र के भौसिमपुर सुलेमपुर निवासी अर्पित कुमार को आरोपित बनाया गया। अभियोजन के मुताबिक, पीड़िता ने पुलिस और मजिस्ट्रेट के समक्ष दिए गए बयानों में बताया कि उसकी आरोपित से फेसबुक के जरिये जान-पहचान हुई थी। दोनों के बीच बातचीत होती थी और वे शादी करना चाहते थे। पीड़िता ने घर से निकलने, शिवबाबा मंदिर में शादी करने और आरोपित के साथ हरियाणा में किराये के कमरे में रहने की बात भी कही। मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए अदालत ने आरोपित की जमानत अर्जी निरस्त कर दी। (संवाद)
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed