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Ambedkar Nagar News: सगे भाइयों समेत 11 दोषियों पर लगा अर्थदंड
Wed, 03 Sep 2025 12:29 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, अम्बेडकरनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, अम्बेडकरनगर
Updated Wed, 03 Sep 2025 12:29 AM IST
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अंबेडकरनगर। अलग-अलग मामलों में न्यायालय ने मंगलवार को 11 दोषियों पर अर्थदंड लगाया है। सम्मनपुर क्षेत्र में वर्ष 2006 में दर्ज एनसीआर में मोहनलाल पाल निवासी कजपुरा को एसीजेएम न्यायालय ने 500 रुपये का अर्थदंड लगाया है।
वर्ष 2020 में अलीगंज में वन विभाग की ओर से अवैध रूप से आरा मशीन संचालित करने के मामले में आजम निवासी मोहल्ला पश्चिम विश्वा टांडा के विरुद्ध केस दर्ज कराया गया था। सीजेएम कोर्ट ने दोषी पर 500 रुपये का अर्थदंड लगाया है।
वहीं, टांडा में वर्ष 1998 में हुई डकैती के प्रयास की घटना में दोषी विनोद कुमार निवासी मोतिगरपुर बसखारी पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय ने 1,000 रुपये का अर्थदंड लगाया है। इसी क्षेत्र के वर्ष 2006 के मारपीट के मामले में रामदौर व राजेन्द्र निवासी शाहपुर कुरमौल पर 2500-2500 रुपये का जुर्माना लगाया है।
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वहीं, अहिरौली में वर्ष 2000 में दर्ज हुए मारपीट व धमकाने के मामले में एसीजेएम न्यायालय ने दोषी जनार्दन तिवारी, बृजेश तिवारी, ऊषा तिवारी, सुनीता तिवारी व मिथिलेश तिवारी निवासी प्रहलाद पट्टी को 1200-1200 रुपये का अर्थदंड लगाया है। इसी कोर्ट से सम्मनपुर के वर्ष 2013 के धमकाने के मामले में बलराम निवासी गौरा महमूदपुर पर एक हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है।
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वर्ष 2020 में अलीगंज में वन विभाग की ओर से अवैध रूप से आरा मशीन संचालित करने के मामले में आजम निवासी मोहल्ला पश्चिम विश्वा टांडा के विरुद्ध केस दर्ज कराया गया था। सीजेएम कोर्ट ने दोषी पर 500 रुपये का अर्थदंड लगाया है।
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वहीं, टांडा में वर्ष 1998 में हुई डकैती के प्रयास की घटना में दोषी विनोद कुमार निवासी मोतिगरपुर बसखारी पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय ने 1,000 रुपये का अर्थदंड लगाया है। इसी क्षेत्र के वर्ष 2006 के मारपीट के मामले में रामदौर व राजेन्द्र निवासी शाहपुर कुरमौल पर 2500-2500 रुपये का जुर्माना लगाया है।
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वहीं, अहिरौली में वर्ष 2000 में दर्ज हुए मारपीट व धमकाने के मामले में एसीजेएम न्यायालय ने दोषी जनार्दन तिवारी, बृजेश तिवारी, ऊषा तिवारी, सुनीता तिवारी व मिथिलेश तिवारी निवासी प्रहलाद पट्टी को 1200-1200 रुपये का अर्थदंड लगाया है। इसी कोर्ट से सम्मनपुर के वर्ष 2013 के धमकाने के मामले में बलराम निवासी गौरा महमूदपुर पर एक हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है।