यूपी : फर्जी मुकदमे दर्ज करने के मामले में हाईकोर्ट में पेश हुए डीजीपी
अमर उजाला ब्यूरो, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Wed, 15 Dec 2021 11:17 PM IST
सार
डीजीपी के हलफनामे पर कोर्ट ने याची के अधिवक्ता को जवाब दाखिल करने का समय दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह ने गौरव उर्फ गौरा की नारकोटिक्स ड्रग्स एक्ट के तहत दर्ज मामले में दाखिल जमानत अर्जी पर दिया है।
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Allahabad High Court
- फोटो : social media