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अब रात दस बजे तक खुल सकेंगी दुकानें, सभी तरह के जुलूस प्रतिबंधित

Sun, 02 Aug 2020 01:12 AM IST
Allahabad Bureau इलाहाबाद ब्यूरो
Updated Sun, 02 Aug 2020 01:12 AM IST
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unlock-3 shops will open 10 'O' clock now
unlock-3 shops will open 10 'O' clock now - फोटो : CITY DESK
श्रीराम मंदिर निर्माण के भूमि पूजन को लेकर सार्वजनिक स्थानों पर सभी तरह के धार्मिक कार्यक्रम भी नहीं होंगे
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जिला प्रशासन ने जारी की अनलॉक-3 की एडवायजरी, जन्माष्टमी पर भी सार्वजनिक स्थानों पर नहीं होंगे कार्यक्रम
प्रयागराज। जिला प्रशासन ने शनिवार की देर शाम अनलॉक-3 की एडवायजरी जारी कर दी। राज्य सरकार द्वारा रात्रि कर्फ्यू हटा लेने के बाद अब प्रयागराज में रात दस बजे तक दुकानें खुल सकेंगी। हालांकि, प्रशासन ने पहले की तरह सामूहिक गतिविधियों पर प्रतिबंध बरकरार रखा है। इसके अलावा पांच अगस्त को अयोध्या में श्रीराम मंदिर निर्माण के लिए होने वाले भूमि पूजन को लेकर सभी सार्वजनिक स्थानों पर किसी भी हर तरह के धार्मिक एवं सामाजिक कार्यक्रम पर पूर्ण प्रतिबंध भी लगा दिया है।
अनलॉक-3 को लेकर यह भी कहा गया है कि रक्षाबंधन, जन्माष्टमी आदि त्योहार के दौरान सार्वजनिक स्थल पर किसी भी तरह के धार्मिक एवं सामाजिक आयोजन नहीं होंगे। साथ ही धार्मिक स्थलों में एक बार में एक स्थान पर पांच से अधिक श्रद्धालु नहीं जा पाएंगे। जिले में सभी सामाजिक, राजैनतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षिक, सांस्कृतिक, धार्मिक एवं अन्य सामूहिक गतिविधियों पर भी 31 अगस्त तक रोक रहेगी। जिला प्रशासन ने ऐेसे इलाके जहां कोविड-19 के केस ज्यादा मिल रहे हैं, उन्हें बफर जोन बनाने की बात कही है। इन इलाकों के लिए अलग से नियम बनाने की भी बात है। वहीं दूसरी ओर सभी योग संस्थान, व्यायामशाला, जिम आदि को पांच अगस्त से खोलने की अनुमति रहेगी। हालांकि, इन स्थानों पर कोविड-19 को लेकर सोशल डिस्टेंसिंग के नियम अपनाने होंगे। कंटेनमेंट जोन में केवल अत्यावश्यक गतिविधियों की ही अनुमति प्रशासन देगा।
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बिना अनुमति के दुकानदार नहीं बेच सकेंगे पटाखे
राम मंदिर के भूमि पूजन वाले दिन जहां भाजपा, विहिप और संघ से जुड़े लोग दिवाली जैसा माहौल बनाने के लिए लोगों से संपर्क कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर जिला प्रशासन ने अनलॉक-3 में सभी पटाखा बेचने वाले दुकानदारों को चताया है। कहा है कि वह बिना अनुमति के तेज आवाज वाले पटाखे न ही बजाएंगे और न ही उसकी बिक्री करेंगे। साथ ही कोई भी व्यक्ति जनसामान्य को गुमराह या तनाव पैदा करने वाले ऐसे किसी भी प्रकार के ऑडियो-वीडियो, सीडी को न तो बेचेगा और न ही बजाएगा। इस अवधि में चीनी मंझे का प्रयोग कोई भी पतंगबाज नहीं करेगा।
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