फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   Teacher not relieved from BLO duty, exemption from representation

Prayagraj : शिक्षिका को बीएलओ ड्यूटी से राहत नहीं, प्रत्यावेदन की छूट

Sun, 15 Feb 2026 04:51 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Sun, 15 Feb 2026 04:51 PM IST
सार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निर्वाचक नामावली पुनरीक्षण के दौरान एक शिक्षिका को बीएलओ की ड्यूटी दिए जाने के खिलाफ दायर याचिका पर हस्तक्षेप से इनकार कर याचिका का निस्तारण कर दिया।

विज्ञापन
Teacher not relieved from BLO duty, exemption from representation
इलाहाबाद हाईकोर्ट। - फोटो : अमर उजाला।

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निर्वाचक नामावली पुनरीक्षण के दौरान एक शिक्षिका को बीएलओ की ड्यूटी दिए जाने के खिलाफ दायर याचिका पर हस्तक्षेप से इनकार कर याचिका का निस्तारण कर दिया। साथ ही मामले में याचिकाकर्ता को संबंधित प्राधिकारी के समक्ष प्रत्यावेदन देने की छूट प्रदान की। यह आदेश न्यायमूर्ति मंजू रानी चौहान की एकल पीठ ने शामली की शिक्षिका की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया।

विज्ञापन

शिक्षिका नीरज को शामली विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचक नामावली के पुनरीक्षण कार्य के तहत बीएलओ की अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी गई थी। आरोप था कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 के तहत किसी शिक्षक को गैर-शैक्षिक कार्य में नहीं लगाया जा सकता। इस आधार पर बीएलओ ड्यूटी से मुक्त किए जाने की मांग की गई। राज्य सरकार और बेसिक शिक्षा अधिकारी की ओर से दलील दी गई कि भारत निर्वाचन आयोग की ओर से पांच जून 2025 को जारी परिपत्र में बीएलओ नियुक्ति संबंधी दिशानिर्देशों में संशोधन किया गया है।
विज्ञापन


इसके अनुसार प्रत्येक निर्वाचन भाग के लिए समूह ‘सी’ और उससे ऊपर के नियमित राज्य और स्थानीय निकाय कर्मचारियों में से बीएलओ नियुक्त किया जाएगा। ऐसे कर्मचारी उपलब्ध न होने पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, संविदा शिक्षक या केंद्रीय कर्मचारियों को नियुक्त किया जा सकता है। 
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed