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High Court : एमएलसी चुनाव को लेकर सुरेश कुमार त्रिपाठी की याचिका निस्तारित
Sat, 28 Jan 2023 11:50 PM IST
विनोद सिंह
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Sat, 28 Jan 2023 11:50 PM IST
सार
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इलाहाबाद झांसी खंड शिक्षक निर्वाचन के लिए चुनाव आयोग की गाइडलाइंस का राज्य सरकार व अन्य विपक्षियों द्वारा पालन करने के आश्वासन को देखते हुए प्रत्याशी सुरेश कुमार त्रिपाठी की याचिका निस्तारित कर दी है।
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- फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इलाहाबाद झांसी खंड शिक्षक निर्वाचन के लिए चुनाव आयोग की गाइडलाइंस का राज्य सरकार व अन्य विपक्षियों द्वारा पालन करने के आश्वासन को देखते हुए प्रत्याशी सुरेश कुमार त्रिपाठी की याचिका निस्तारित कर दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति एस पी केसरवानी तथा न्यायमूर्ति जयंत बनर्जी की खंडपीठ ने सुरेश कुमार त्रिपाठी की याचिका पर दिया है।
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याचिका में हर बूथ की सी सी टी वी कैमरे से निगरानी करने, 30 जनवरी को मतदान के समय बैलेट बाक्स की सुरक्षा के लिए सीआरपीएफ जैसे केंद्रीय सुरक्षा बल की तैनाती करने, 2 फरवरी को मतगणना की भी सुरक्षा करने,एवं आब्जर्वर तैनात करने की मांग की गई थी। विपक्षी वकीलों ने चुनाव आयोग की गाइडलाइंस का पालन करने का आश्वासन दिया।
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