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लुईस खुर्शीद की जमानत पर सुनवाई नहीं करेगी स्नपेशलकोर्ट
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Special court denied to hear on luis Khursheed bail
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लुईस खुर्शीद की अग्रिम जमानत
पर सुनवाई नहीं करेगी स्पेशलकोर्ट
0 क्षेत्राधिकार के प्रश्न पर सुनवाई के बाद कहा इस अदालत को नहीं है सुनवाई का अधिकार
अमर उजाला ब्यूरो
प्रयागराज। पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद की पत्नी और पूर्व विधायक लुईस खुर्शीद की अग्रिम जमानत पर स्पेशल कोर्ट एमपीएमएलए में सुनवाई नहीं होगी। स्पेशल कोर्ट के जज पवन कुमार तिवारी ने लुईस की अग्रिम जमानत अर्जी यह कहते हुए लौटा दी कि इस अदालत को सुनवाई का क्षेत्राधिकार नहीं है। स्पेशल कोर्ट का गठन सिर्फ लंबित मुकदमों के विचारण हेतु किया गया है। अग्रिम जमानत या नियमित जमानत आदि मामले संबंधित जिले की अदालत में ही सुने जाएंगे। लुईस खुर्शीद ने अपने खिलाफ दर्ज धोखाधड़ी के 17 मुकदमों में अग्रिम जमानत दिए जाने की अर्जी दाखिल की थी।
मामला डॉ. जाकिर हुसैन मेमोरियल ट्रस्ट में हुए घोटाले का है। आरोप है कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार ने प्रदेश के विभिन्न जिलों में दिव्यांगों को उपकरण वितरित करने के लिए 71.50 लाख रुपये की राशि ट्रस्ट को आवंटित की थी। बाद में इसकी जांच कराने पर पता चला कि अधिकारियों की मिली भगत से उपकरण बांटे हीं नहीं गए और फर्जी दस्तावेज तैयार कर सरकार को रिपोर्ट भेज दी गई। इस मामले में लुईस खुर्शीद सहित अन्य लोगों के खिलाफ प्रदेश के विभिन्न जिलों में धोखाधड़ी और फर्जी दस्तावेज बनाने के मुकदमे दर्ज कराए गए हैं। स्पेशल कोर्ट ने इसमें से 16 मुकदमों की सुनवाई से इंकार कर दिया है, जबकि नैनी थाने में दर्ज एक मुकदमे की अग्रिम जमानत की सुनवाई इलाहाबाद जिला न्यायालय में ही होगी।
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पर सुनवाई नहीं करेगी स्पेशलकोर्ट
0 क्षेत्राधिकार के प्रश्न पर सुनवाई के बाद कहा इस अदालत को नहीं है सुनवाई का अधिकार
अमर उजाला ब्यूरो
प्रयागराज। पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद की पत्नी और पूर्व विधायक लुईस खुर्शीद की अग्रिम जमानत पर स्पेशल कोर्ट एमपीएमएलए में सुनवाई नहीं होगी। स्पेशल कोर्ट के जज पवन कुमार तिवारी ने लुईस की अग्रिम जमानत अर्जी यह कहते हुए लौटा दी कि इस अदालत को सुनवाई का क्षेत्राधिकार नहीं है। स्पेशल कोर्ट का गठन सिर्फ लंबित मुकदमों के विचारण हेतु किया गया है। अग्रिम जमानत या नियमित जमानत आदि मामले संबंधित जिले की अदालत में ही सुने जाएंगे। लुईस खुर्शीद ने अपने खिलाफ दर्ज धोखाधड़ी के 17 मुकदमों में अग्रिम जमानत दिए जाने की अर्जी दाखिल की थी।
मामला डॉ. जाकिर हुसैन मेमोरियल ट्रस्ट में हुए घोटाले का है। आरोप है कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार ने प्रदेश के विभिन्न जिलों में दिव्यांगों को उपकरण वितरित करने के लिए 71.50 लाख रुपये की राशि ट्रस्ट को आवंटित की थी। बाद में इसकी जांच कराने पर पता चला कि अधिकारियों की मिली भगत से उपकरण बांटे हीं नहीं गए और फर्जी दस्तावेज तैयार कर सरकार को रिपोर्ट भेज दी गई। इस मामले में लुईस खुर्शीद सहित अन्य लोगों के खिलाफ प्रदेश के विभिन्न जिलों में धोखाधड़ी और फर्जी दस्तावेज बनाने के मुकदमे दर्ज कराए गए हैं। स्पेशल कोर्ट ने इसमें से 16 मुकदमों की सुनवाई से इंकार कर दिया है, जबकि नैनी थाने में दर्ज एक मुकदमे की अग्रिम जमानत की सुनवाई इलाहाबाद जिला न्यायालय में ही होगी।
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