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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   SDM reprimanded for delay in deciding cases, directs to decide cases pending since 2006 in two months

Allahabad High Court: केस तय करने में देरी पर एसडीएम को फटकार, दो माह में २००६ से लंबित केस तय करने का निर्देश

Tue, 21 Feb 2023 11:36 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Tue, 21 Feb 2023 11:36 PM IST
सार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सह खातेदारों के बीच जमीन विभाजन के वाद को २००६ से लटकाए रखने पर तलब एसडीएम फूलपुर, प्रयागराज सुभम श्रीवास्तव को कड़ी फटकार लगाई और हामिद रजा व अन्य बनाम वारिश अली व अन्य के बीच राजस्व संहिता की धारा १४४ के तहत विचाराधीन वाद को दो माह में निस्तारित करने का निर्देश दिया है।

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SDM reprimanded for delay in deciding cases, directs to decide cases pending since 2006 in two months
अदालत - फोटो : file

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सह खातेदारों के बीच जमीन विभाजन के वाद को २००६ से लटकाए रखने पर तलब एसडीएम फूलपुर, प्रयागराज सुभम श्रीवास्तव को कड़ी फटकार लगाई और हामिद रजा व अन्य बनाम वारिश अली व अन्य के बीच राजस्व संहिता की धारा १४४ के तहत विचाराधीन वाद को दो माह में निस्तारित करने का निर्देश दिया है।यह आदेश न्यायमूर्ति सौरभ श्रीवास्तव ने छोटे राजा की याचिका पर दिया है।

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याची का कहना था कि एसडीएम सात माह पर केस की तारीख लगाते हैं। जबकि, राजस्व संहिता में वाद तय करने की समय सीमा निर्धारित की गई है। २००६ से केस विचाराधीन है। कोर्ट ने एसडीएम को तलब किया था। अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता ने कोर्ट को एसडीएम की तरफ से आश्वासन दिया कि वह भविष्य में जानबूझकर केस तय करने में देरी नहीं करेंगे। कानून में तय समय के भीतर केस निस्तारित करेंगे। जिस पर कोर्ट ने यह आदेश दिया है।

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