Allahabad High Court: केस तय करने में देरी पर एसडीएम को फटकार, दो माह में २००६ से लंबित केस तय करने का निर्देश
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Tue, 21 Feb 2023 11:36 PM IST
सार
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सह खातेदारों के बीच जमीन विभाजन के वाद को २००६ से लटकाए रखने पर तलब एसडीएम फूलपुर, प्रयागराज सुभम श्रीवास्तव को कड़ी फटकार लगाई और हामिद रजा व अन्य बनाम वारिश अली व अन्य के बीच राजस्व संहिता की धारा १४४ के तहत विचाराधीन वाद को दो माह में निस्तारित करने का निर्देश दिया है।
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अदालत
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