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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   Response sought from the state government on the bail application of SP MLA Irfan.

प्रयागराज : सपा विधायक इरफान की जमानत अर्जी पर राज्य सरकार से जवाब-तलब

Fri, 13 Oct 2023 04:35 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Fri, 13 Oct 2023 04:35 PM IST
सार

यह आदेश न्यायमूर्ति राजबीर सिंह ने कानपुर के सपा विधायक इरफान सोलंकी की जमानत अर्जी पर दिया है। सोलंकी पर बांग्लादेशी नागरिक का गलत तरीके से आधार कार्ड बनवाने में मदद का आरोप है।

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Response sought from the state government on the bail application of SP MLA Irfan.
इरफान सोलंकी - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सपा विधायक इरफान सोलंकी की जमानत अर्जी पर राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने का अंतिम मौका दिया है। साथ ही अर्जी को अन्य अर्जी के साथ 30 अक्तूबर को पेश करने का निर्देश दिया है।

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यह आदेश न्यायमूर्ति राजबीर सिंह ने कानपुर के सपा विधायक इरफान सोलंकी की जमानत अर्जी पर दिया है। सोलंकी पर बांग्लादेशी नागरिक का गलत तरीके से आधार कार्ड बनवाने में मदद का आरोप है। इरफान सोलंकी, रिजवान सोलंकी, तत्कालीन पार्षद मन्नू रहमान और बांग्लादेशी नागरिक रिजवान की जमानत अर्जियों पर कोर्ट एक साथ सुनवाई कर रही है। 

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