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युवती को पिता और भाई की कैद से छुड़ाने का आदेश
Mon, 12 Oct 2020 03:06 AM IST
विनोद सिंह
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Mon, 12 Oct 2020 03:06 AM IST
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प्रतीकात्मक तस्वीर
- फोटो : सोशल मीडिया
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अपनी पसंद के लड़के शादी करने वाली युवती ने अपनी हत्या किए जाने की आशंका जताते हुए हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल कर पिता और भाई की कैद से मुक्त कराने की मांग की है। कानपुर की शिखा उर्फ शीबा और उसके पति रोहित राठौर द्वारा दाखिल याचिका पर हाईकोर्ट ने एसएसपी कानपुर को निर्देश दिया है वह शिखा को मुक्त कराकर नारी निकेतन में रखें और उसेउ 12 अक्तूबर को हाईकोर्ट के समक्ष पेश करें।
यह आदेश न्यायमूर्ति जे जे मुनीर ने बंदीप्रत्यक्षीकरण याचिका पर दिया है। याचियों का कहना है कि उन्होंने आर्यसमाज मंदिर रावतपुर में शादी की है। इसका पंजीकरण भी कराया है। शिखा के पिता मुख्तार अली ने बिल्हौर थाने मे अपहरण का केस दर्ज कराया है। दोनों बालिग है। इसके बावजूद पुलिस ने शिखा को पकड़ कर पिता मुख्तार अली को सौप दिया ।जहां उसे बंधक बना लिया गया है। उसकी जान को खतरा है।कोर्ट ने एसएसपी से कहा है कि वह वार्ड 22लाल बहादुर शास्त्री नगर कानपुर में इमरान हसन व मुख्तार अली की कैद से तत्काल शिखा को छुडाएं और 12अक्तूबर को दो बजे कोर्ट में पेश करें।
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यह आदेश न्यायमूर्ति जे जे मुनीर ने बंदीप्रत्यक्षीकरण याचिका पर दिया है। याचियों का कहना है कि उन्होंने आर्यसमाज मंदिर रावतपुर में शादी की है। इसका पंजीकरण भी कराया है। शिखा के पिता मुख्तार अली ने बिल्हौर थाने मे अपहरण का केस दर्ज कराया है। दोनों बालिग है। इसके बावजूद पुलिस ने शिखा को पकड़ कर पिता मुख्तार अली को सौप दिया ।जहां उसे बंधक बना लिया गया है। उसकी जान को खतरा है।कोर्ट ने एसएसपी से कहा है कि वह वार्ड 22लाल बहादुर शास्त्री नगर कानपुर में इमरान हसन व मुख्तार अली की कैद से तत्काल शिखा को छुडाएं और 12अक्तूबर को दो बजे कोर्ट में पेश करें।
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