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सीवर में गिरकर मजदूर की मौत पर हाईकोर्ट गंभीर

Sun, 19 Apr 2015 12:06 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला इलाहाबाद
ब्यूरो/अमर उजाला इलाहाबाद Updated Sun, 19 Apr 2015 12:06 AM IST
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सीवर लाइन में गिरकर मजदूर की मौत की घटना पर हाईकोर्ट गंभीर है। इसे लेकर दाखिल एक जनहित याचिका पर कोर्ट ने नगर निगम और जल संस्थान से जवाब मांगा है। कोर्ट ने जानना चाहा है कि सीवर कार्य में लगे मजदूरों की सुरक्षा को लेकर सरकार की क्या योजना है। अभिजीत मयूख और अन्य याचिका पर सुनवाई कर रही मुख्य न्यायमूर्ति डॉ. डीवाई चंद्रचूड और न्यायमूर्ति एमके गुप्ता की खंडपीठ इस मसले पर 28 अप्रैल को पुन: सुनवाई करेगी।
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याचिका में कहा गया है कि गत दिनों स्टेनली रोड पर एक सीवर में काम कर रहे मजदूर की मेन होल में गिरने से मौत हो गई थी। इस घटना की जांच कराकर मजदूर के परिजनों को पर्याप्त मुआवजा दिया जाए। जल संस्थान के वकील ने बताया कि मृतक के परिजनों को 2.5 लाख रुपये का मुआवजा दे दिया गया है। अधीक्षण अभियंता ने जांच के लिए एक टीम बना दी है। इसकी रिपोर्ट अगले सप्ताह आ जाएगी। बताया गया कि मजदूर की मौत नई सीवर लाइन बिछाने के दौरान हुई थी, वह एक प्राइवेट ठेकेदार के अंडर में काम कर रहा था। कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद हलफनामा दाखिल कर जवाब देने को कहा है।
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