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देर से पहुंचे ऑफिस तो माने जाएंगे अनुपस्थित, यूजीसी के निर्देश पर इलाहाबाद विवि में छह कार्य दिवसों की व्यवस्था लागू
Tue, 10 Nov 2020 10:01 PM IST
विनोद सिंह
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Tue, 10 Nov 2020 10:01 PM IST
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office late
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के निर्देश पर इलाहाबाद विश्वविद्यालय (इविवि) में भी सप्ताह में छह कार्य दिवसों की व्यवस्था एक नवंबर से लागू कर दी गई है। हालांकि सात नवंबर यानी शनिवार को ज्यादातर विभागों में कर्मचारी काम पर नहीं पहुंचे और कई कर्मचारी देर से खानापूरी के लिए पहुंचे। ऐसे कर्मचारियों को अनुपस्थित कर दिया गया है और भविष्य में भी देर से कार्यालय आने वाले कर्मचारियों को अनुपस्थित माना जाएगा। इस बाबत इविवि के रजिस्ट्रार प्रो. एनके शुक्ल की ओर से आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।
कोविड-19 के कारण इस साल विश्वद्यालय में अध्ययन कार्य लगभग ठप रहा। इस नुकसान की भरपाई के लिए यूजीसी ने सत्र 2020-21 एवं 2021-22 में केंद्रीय विश्वविद्यालयों में सप्ताह में छह दिन के कार्य दिवसों की व्यवस्था को लागू किया है। इविवि में भी पहले शनिवार एवं रविवार को साप्ताहिक अवकाश होता था, लेकिन यूजीसी के निर्देश के बाद अब इविवि में भी शनिवार को कार्यालय खुलने लगे हैं। नई व्यवस्था के तहत इविवि में प्रत्येक शनिवार सुबह 10 से शाम पांच बजे तक कामकाज होगा। लेकिन, व्यवस्था लागू होने के बाद पहले ही दिन बड़ी संख्या में कर्मचारी कार्यालय नहीं पहुंचे।
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कोविड-19 के कारण इस साल विश्वद्यालय में अध्ययन कार्य लगभग ठप रहा। इस नुकसान की भरपाई के लिए यूजीसी ने सत्र 2020-21 एवं 2021-22 में केंद्रीय विश्वविद्यालयों में सप्ताह में छह दिन के कार्य दिवसों की व्यवस्था को लागू किया है। इविवि में भी पहले शनिवार एवं रविवार को साप्ताहिक अवकाश होता था, लेकिन यूजीसी के निर्देश के बाद अब इविवि में भी शनिवार को कार्यालय खुलने लगे हैं। नई व्यवस्था के तहत इविवि में प्रत्येक शनिवार सुबह 10 से शाम पांच बजे तक कामकाज होगा। लेकिन, व्यवस्था लागू होने के बाद पहले ही दिन बड़ी संख्या में कर्मचारी कार्यालय नहीं पहुंचे।
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रजिस्ट्रार की ओर से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि सात नवंबर (शनिवार) को ज्यादातर कर्मचारी अपनी जगह पर मौजूद नहीं थे। ऐसे में सभी विभागाध्यक्षों, संस्थानों के निदेशकों एवं सेंटर्स के कोऑर्डिनेटर्स की जिम्मेदारी है कि वे अपनी इकाई में कर्मचारियों की उपस्थिति सुनिश्चित करें और सभी कर्मचारी समय से कार्यालय पहुंचे। अगर कर्मचारी कार्यालय समय से नहीं आते हैं तो उन्हें अनुपस्थित कर दिया जाएगा।
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