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72 हजार की घोषणा पर कांग्रेस को नोटिस, हाईकोर्ट ने पूछा क्या मतदाताओं को रिश्वत नहीं है यह

Sat, 20 Apr 2019 01:27 AM IST
Vikas Kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, प्रयागराज
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, प्रयागराज Published by: Vikas Kumar Updated Sat, 20 Apr 2019 01:27 AM IST
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Notice to Congress on 72 thousand declaration
इलाबाद हाई कोर्ट - फोटो : wikipedia

लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के घोषणा पत्र में गरीबों को सालाना 72 हजार रुपये देने की घोषणा पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कांग्रेस पार्टी को नोटिस जारी किया है। पार्टी से पूछा है कि इस तरह की घोषणा मतदाताओं को रिश्वत देने की श्रेणी में क्यों नहीं आएगी। क्यों न पार्टी के खिलाफ पाबंदी या दूसरी कोई कार्रवाई की जाए।

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अदालत ने इस मामले में चुनाव आयोग से भी जवाब मांगा है। कांग्रेस और आयोग को दो सप्ताह में अपना पक्ष रखना है। याची अधिवक्ता मोहित कुमार का कहना है कि इस तरह की घोषणा से रिश्वतखोरी को बढ़ावा मिलता है और यह मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए किया जा रहा है। याचिका पर न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल और न्यायमूर्ति राजेंद्र कुमार की पीठ सुनवाई कर रही है।

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