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अध्यापकों से न लिए जाएं गैर शैक्षणिक कार्य

Thu, 21 Nov 2019 12:42 AM IST
Allahabad Bureau इलाहाबाद ब्यूरो
Updated Thu, 21 Nov 2019 12:42 AM IST
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Non-academic work should not be taken from teachers
अध्यापकों से न लिए जाएं गैर शैक्षणिक कार्य
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प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों से गैर शैक्षणिक कार्य न लिए जाएं । कोर्ट ने इस संबंध में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 27 का पालन करने का निर्देश दिया है। बरेली के मदन गोपाल और आठ अन्य अध्यापकों की याचिका पर न्यायमूर्ति सुनीत कुमार ने सुनवाई की।

याचीगण का पक्ष रख रहे अधिवक्ता अग्निहोत्री कुमार त्रिपाठी का कहना था कि जिला प्रशासन याचीगण से बूथ लेवल अफसर और दूसरे गैर शैक्षणिक कार्य ले रहा है, जो कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 27 के विपरीत है। धारा 27 में कहा गया है कि किसी भी अध्यापक की ड्यूटी राष्ट्रीय आपदा, जनगणना और लोकसभा व विधानसभा चुनाव के अतिरिक्त गैर शैक्षणिक कार्य में नहीं लगाई जाएगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी सुनीता शर्मा और अन्य के केस में अध्यापकों से गैर शैक्षणिक कार्य नहीं लेने का आदेश दिया है। इसके बावजूद अधिकारी इन अध्यापकों की गैर शैक्षणिक कार्यों में ड्यूटी लगा रहे हैं। कोर्ट ने याची गण को निर्देश दिया है कि वह अदालत के आदेश की प्रति के साथ संबंधित अधिकारी को अपना प्रत्यावेदन दें तथा संबंधित अधिकारी उपरोक्त वैधानिक व्यवस्थाओं के आलोक में निर्णय लें और नियम विरुद्ध किसी भी अध्यापक से कार्य न लिया जाए।
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