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Prayagraj : गोवध निरोधक कानून में डीएम के आदेश की अपील का समय तय नहीं, खारिज की अर्जी
Fri, 29 Aug 2025 04:30 PM IST
विनोद सिंह
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Fri, 29 Aug 2025 04:30 PM IST
सार
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गोवध निरोधक कानून के तहत डीएम के वाहन जब्ती आदेश के खिलाफ दाखिल करने में देरी के आधार पर कमिश्नर की ओर से अपील खारिज करने के आदेश को रद्द कर दिया है।
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अदालत
- फोटो : ANI
विस्तार
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गोवध निरोधक कानून के तहत डीएम के वाहन जब्ती आदेश के खिलाफ दाखिल करने में देरी के आधार पर कमिश्नर की ओर से अपील खारिज करने के आदेश को रद्द कर दिया है। साथ ही अपील नए सिरे से तय करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा, डीएम के आदेश के खिलाफ अपील दाखिल करने की समय सीमा तय नहीं है। यह आदेश न्यायमूर्ति अविनाश सक्सेना ने अंगद मौर्य की याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है।
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याची अधिवक्ता ने दलील दी कि जब्त वाहन किराए पर दिया गया था। गोरखपुर के खोरावर थाने में दर्ज आपराधिक मामले में डीएम के आदेश पर वाहन जब्त कर लिया गया है। इसके खिलाफ दाखिल अपील कमिश्नर ने देरी के आधार पर खारिज कर दी। इसके खिलाफ हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की गई। कोर्ट ने कमिश्नर के आदेश को सही नहीं माना और अपील मेरिट पर यथाशीघ्र तय करने का निर्देश दिया।
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