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हाईकोर्ट : बसपा सांसद अतुल राय को फिलहाल राहत नहीं, अब 11 जनवरी को सुनवाई
Wed, 07 Dec 2022 09:30 PM IST
विनोद सिंह
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Wed, 07 Dec 2022 09:30 PM IST
सार
यह आदेश जस्टिस कृष्ण पहल ने राय की जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए पारित किया है। बीतेे वर्ष वाराणसी के लंका थाने में दर्ज गैंगस्टर के मुकदमे में जमानत पाने के लिए याची सांसद ने हाईकोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल की है।
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सांसद अतुल राय (फाइल फोटो)
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
हाईकोर्ट ने बुधवार को बीएसपी सांसद अतुल राय को गैंगस्टर के मामले में फिलहाल कोई राहत नहीं दी। उनकी जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने यूपी सरकार से जवाब तलब किया है। यूपी सरकार को चार सप्ताह में जवाब दाखिल करना है। अदालत इस मामले में अब 11 जनवरी को सुनवाई करेगी।
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यह आदेश जस्टिस कृष्ण पहल ने राय की जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए पारित किया है। बीतेे वर्ष वाराणसी के लंका थाने में दर्ज गैंगस्टर के मुकदमे में जमानत पाने के लिए याची सांसद ने हाईकोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल की है।
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