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नरेंद्र गिरी मौत मामलाः आनंदगिरी, आद्या और संदीप काे कस्टडी रिमांड में लेकर सीबीआई ने शुरू की पूछताछ
Tue, 28 Sep 2021 11:22 PM IST
विनोद सिंह
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Tue, 28 Sep 2021 11:22 PM IST
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मंहत नरेंद्र गिरि की मौत के मामले में तीनो आरोपियों को सीबीआई रिमांड पर पुलिस लाइन ले आई।
- फोटो : prayagraj
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महंत नरेंद्र गिरि खुदकुशी कांड में तीनों आरोपियों को मंगलवार की सुबह कस्टडी रिमांड में लेकर सीबीआई ने पूछताछ शुरू कर दी। तीनों को सुबह साढ़े नौ बजे नैनी जेल से पुलिस लाइन ले जाया गया। तीनों से सीबीआई की टीम ने दिन भर पूछताछ की। इस दौरान उनके वकीलों को भी मिलने की अनुमति नहीं दी गई थी।
सीबीआई की अर्जी पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने तीनों आरोपियों की कस्टडी रिमांड 28 सितंबर की सुबह नौ बजे से चार अक्टूबर की शाम पांच बजे तक दी है। सीबीआई मंगलवार की सुबह करीब 9 : 20 बजे पहुंची और दस मिनट बाद तीनों आरोपियों को वज्र वाहन में बिठाकर पुलिस लाइन ले गई।
इससे पहले आनंद गिरि समेत तीनों आरोपियों का जेल स्थित अस्पताल में मेडिकल और कोरोना का परीक्षण करा दिया गया था। सीबीआई ने आनंद गिरि, आद्या तिवारी और संदीप तिवारी से दिन भर पूछताछ की। तीनों से तथाकथित वीडियो, ब्लैकमेलिंग, मठ से जुड़े विवाद और महंत से संबंध खराब होने के कारणों के बोर में भी विस्तार से पूछताछ की गई। पहले तीनों को साथ बैठाया गया था। बाद में अलग अलग पूछताछ की गई। इस दौरान आरोपियों के वकीलों को भी वहां नहीं आने दिया गया था। न ही किसी स्थानीय अधिकारी वहां मौजूद रहने की परमीशन दी गई थी।
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सीबीआई की अर्जी पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने तीनों आरोपियों की कस्टडी रिमांड 28 सितंबर की सुबह नौ बजे से चार अक्टूबर की शाम पांच बजे तक दी है। सीबीआई मंगलवार की सुबह करीब 9 : 20 बजे पहुंची और दस मिनट बाद तीनों आरोपियों को वज्र वाहन में बिठाकर पुलिस लाइन ले गई।
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इससे पहले आनंद गिरि समेत तीनों आरोपियों का जेल स्थित अस्पताल में मेडिकल और कोरोना का परीक्षण करा दिया गया था। सीबीआई ने आनंद गिरि, आद्या तिवारी और संदीप तिवारी से दिन भर पूछताछ की। तीनों से तथाकथित वीडियो, ब्लैकमेलिंग, मठ से जुड़े विवाद और महंत से संबंध खराब होने के कारणों के बोर में भी विस्तार से पूछताछ की गई। पहले तीनों को साथ बैठाया गया था। बाद में अलग अलग पूछताछ की गई। इस दौरान आरोपियों के वकीलों को भी वहां नहीं आने दिया गया था। न ही किसी स्थानीय अधिकारी वहां मौजूद रहने की परमीशन दी गई थी।
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