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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   Muslim side demands, hearing of Shri Krishna Janmabhoomi Mathura case should be postponed

Shri Krishna Janmabhoomi: मुस्लिम पक्ष ने की मांग, श्रीकृष्ण जन्मभूमि मथुरा मामले की सुनवाई की जाए स्थगित

Mon, 06 Jan 2025 09:28 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Mon, 06 Jan 2025 09:28 PM IST
सार

Krishna Janmabhoomi Dispute: मुस्लिम पक्ष ने दलील दी कि सुप्रीम कोर्ट ने वार्शिप एक्ट की वैधता पर दाखिल याचिका में सभी धार्मिक स्थलों के मामले में किसी भी तरह के अंतरिम आदेश देने पर रोक लगाई है। वहीं हिंदू पक्ष ने इसका विरोध किया। न्यायमूर्ति राम मनोहर नारायण की पीठ मामले की सुनवाई कर रही है।

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Muslim side demands, hearing of Shri Krishna Janmabhoomi Mathura case should be postponed
मथुरा श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद। - फोटो : अमर उजाला।

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट में श्रीकृष्ण जन्मभूमि मथुरा व शाही ईदगाह विवाद मामले की सुनवाई स्थगित किए जाने की मुस्लिम पक्ष ने मांग की। दलील दी कि सुप्रीम कोर्ट ने वार्शिप एक्ट की वैधता पर दाखिल याचिका में सभी धार्मिक स्थलों के मामले में किसी भी तरह के अंतरिम आदेश देने पर रोक लगाई है। वहीं हिंदू पक्ष ने इसका विरोध किया। न्यायमूर्ति राम मनोहर नारायण की पीठ मामले की सुनवाई कर रही है।

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मुस्लिम पक्ष की ओर अजय गुप्त बनाम छत्तीसगढ़ राज्य का हवाला देते हुए सुनवाई स्थगित किए जाने की दलील दी। वहीं हिंदू पक्ष ने दलील दी कि एएसआई संरक्षित धार्मिक स्थलों पर वर्शिप एक्ट लागू नहीं होगा। इसलिए श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले में वर्शिप एक्ट पर दिया गया आदेश लागू नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम आदेश पर रोक लगाई सुनवाई पर रोक नहीं लगाई है। इस पर न्यायालय ने सभी संशोधन अर्जियों पर सुनवाई के लिए 16 जनवरी की तिथि नियत कर दी है।

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श्रीकृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट के अध्यक्ष आशुतोष पांडेय की ओर से विवादित परिसर स्थित श्री कृष्ण कूप पर पूजा व परिक्रमा करने की मांग में दाखिल अर्जी पर आपत्ति दाखिल करने का निर्देश दिया। वहीं, श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास के अध्यक्ष महेंद्र प्रताप सिंह की ओर से आगरा की जामा मस्जिद की सीढि़यों के नीचे दबे विग्रह की एएसआई सर्वे की मांग में दाखिल याचिका पर सुनवाई नहीं हो पाई।

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