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हाईकोर्ट : फांसी की सजा के खिलाफ मुस्कान और साहिल ने खटखटाया हाईकोर्ट का दरवाजा

Sun, 25 Oct 2026 07:04 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Sun, 25 Oct 2026 07:04 PM IST
सार

मेरठ के बहुचर्चित सौरभ राजपूत हत्याकांड में दोषी मुस्कान और उसके दोस्त साहिल शुक्ला ने फांसी की सजा के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। मंगलवार को सुनवाई होने की संभावना है। 

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Muskan and Sahil knock on the High Court's door against their death sentences.
इलाहाबाद हाईकोर्ट। - फोटो : अमर उजाला।

विस्तार

मेरठ के बहुचर्चित सौरभ राजपूत हत्याकांड में दोषी मुस्कान और उसके दोस्त साहिल शुक्ला ने फांसी की सजा के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। मंगलवार को सुनवाई होने की संभावना है। नीले ड्रम कांड के रूप में चर्चित यह मामला ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र का है। अभियोजन के मुताबिक सौरभ की हत्या के बाद उसके शव को ठिकाने लगाने के लिए नीले रंग के प्लास्टिक ड्रम में सीमेंट और कंक्रीट भरकर बंद कर दिया गया था। पुलिस ने विवेचना के बाद सौरभ की पत्नी मुस्कान रस्तोगी और उसके दोस्त साहिल शुक्ला को गिरफ्तार किया था।

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मेरठ की अदालत में चले सेशन ट्रायल के बाद 30 सितंबर को दोनों को दोषी करार दिया गया। इसके बाद 14 अक्तूबर को सत्र अदालत ने मामले को विरल से विरलतम श्रेणी का मानते हुए दोनों को मृत्युदंड की सजा सुनाई है। अदालत ने साक्ष्य मिटाने के आरोप में भी सजा सुनाई थी। 

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