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विधायक पंकज गुप्ता ने किया सरेंडर, जमानत मंजूर
Sun, 02 Jun 2019 01:17 AM IST
विनोद सिंह
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, प्रयागराज
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Sun, 02 Jun 2019 01:17 AM IST
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चंडीगढ़ कोर्ट, हाईकोर्ट, अदालत, न्यायालय
- फोटो : file photo
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आचार संहिता और कानून का उल्लंघन सहित दो लंबित मुकदमे में उन्नाव सदर के विधायक पंकज गुप्ता ने स्पेशल कोर्ट एमपीएमएलए में सरेंडर कर जमानत अर्जी पेश की। कोर्ट ने सुनवाई के बाद जमानत मंजूर कर ली और जमानतें दाखिल करने पर उनको रिहा कर दिया। यह आदेश स्पेशल कोर्ट के जज पवन कुमार तिवारी ने एसपीओ लाल चंदन, राधेकृष्ण मिश्रा और बचाव पक्ष के अधिवक्ता को सुनकर दिया है।
घटना सात जनवरी 2017 की उन्नाव कोतवाली थाने की है। वादी आरबी रावत प्रभारी उड़न दस्ता ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप है कि भाजपा के सदर विधायक पंकज गुप्ता एक होटल में लोगों को कांच की कटोरी बांट रहे थे। पुलिस ने आचार संहिता उल्लंघन की धारा में मुकदमा दर्ज किया था। विधायक के खिलाफ नगर नियोजन की धारा 26 के तहत एक अन्य मुकदमा भी लंबित है। कोर्ट ने दोनों मामलों में जमानत दे दी है।
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घटना सात जनवरी 2017 की उन्नाव कोतवाली थाने की है। वादी आरबी रावत प्रभारी उड़न दस्ता ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप है कि भाजपा के सदर विधायक पंकज गुप्ता एक होटल में लोगों को कांच की कटोरी बांट रहे थे। पुलिस ने आचार संहिता उल्लंघन की धारा में मुकदमा दर्ज किया था। विधायक के खिलाफ नगर नियोजन की धारा 26 के तहत एक अन्य मुकदमा भी लंबित है। कोर्ट ने दोनों मामलों में जमानत दे दी है।
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