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हाईकोर्ट : पल्स रेट जांच के लिए मेडिकल बोर्ड दे सीलबंद रिपोर्ट, CRPF अभ्यर्थी की अर्जी पर कोर्ट ने दिया आदेश
Fri, 13 Oct 2023 04:42 PM IST
विनोद सिंह
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Fri, 13 Oct 2023 04:42 PM IST
सार
यह आदेश न्यायमूर्ति अजित कुमार ने प्रयागराज निवासी अभ्यर्थी संगम पाल की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। याची का कहना है कि भर्ती परीक्षा में सफल होने के बाद मेडिकल बोर्ड ने टैचीकार्डिया बीमारी (पल्स रेट प्रति मिनट 140) होने के कारण अनफिट करार दिया।
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कोर्ट
- फोटो : अमर उजाला।
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विस्तार
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सीआरपीएफ भर्ती में सफल, लेकिन मेडिकल जांच में बोर्ड द्वारा दो बार अनफिट घोषित याची अभ्यर्थी की मेडिकल गाइडलाइंस के तहत तीन दिन अस्पताल में भर्ती कर प्रतिदिन पल्स रेट की जांच के बाद सीलबंद मेडिकल रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि 16 अक्तूबर को या पहले याची को अस्पताल में भर्ती कर तीन दिन लगातार जांच कर फाइनल रिपोर्ट तैयार की जाए। याचिका की सुनवाई तीन नवंबर को होगी।
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यह आदेश न्यायमूर्ति अजित कुमार ने प्रयागराज निवासी अभ्यर्थी संगम पाल की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। याची का कहना है कि भर्ती परीक्षा में सफल होने के बाद मेडिकल बोर्ड ने टैचीकार्डिया बीमारी (पल्स रेट प्रति मिनट 140) होने के कारण अनफिट करार दिया। इसके बाद दोबारा मेडिकल हुआ। उसमें भी अनफिट घोषित कर दिया गया, जिस पर याचिका दायर की गई।
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याची ने नियम व गाइडलाइंस का हवाला देते हुए कहा कि मेडिकल जांच में पल्स रेट जांच के लिए अस्पताल में भर्ती करना जरूरी है। याची की जांच बिना अस्पताल में भर्ती कराए की गई है। इस पर कोर्ट ने गाइडलाइंस के अनुसार अस्पताल में भर्ती कर मेडिकल बोर्ड को अंतिम रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है।
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