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आजम खान के बेटे की गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट की रोक, 30 मई को होगी अगली सुनवाई

Wed, 08 May 2019 04:49 PM IST
Trainee Trainee न्यूज डेस्क, अमर उजाला, प्रयागराज
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, प्रयागराज Published by: Trainee Trainee Updated Wed, 08 May 2019 04:49 PM IST
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lok sabha chunav 2019 high court stays on azam khan son abdulla arrest next hearing on 30 may
अब्दुल्ला आजम खां - फोटो : Amar Ujala

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूर्व मंत्री आजम खां के बेटे अब्दुल्ला आजम के खिलाफ रामपुर कोतवाली में दर्ज मामले में गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति मनोज मिश्र एवं न्यायमूर्ति वीके श्रीवास्तव की खंडपीठ ने अधिवक्ता इमरान उल्लाह व कमरुल हसन सिद्दीकी को सुनकर दिया है।

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कोर्ट ने याचिका पर जवाब मांगते हुए अगली सुनवाई के लिए 30 मई की तारीख दी है। तब तक के लिए विधायक अब्दुल्ला आजम की गिरफ्तारी पर कोर्ट ने रोक लगा दी है। हालांकि कोर्ट ने पुलिस की जांच पर रोक नहीं लगाई है। मामले में तथ्यों के अनुसार अब्दुल्ला आजम खां के खिलाफ आईपीसी की धारा 171 जी व जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 125 के तहत रामपुर कोतवाली में मुकदमा दर्ज हुआ है। याचिका में कहा गया है कि एफआईआर में किसी तरह का संज्ञेय अपराध नहीं प्रतीत होता है।
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अब्दुल्ला पर आरोप है कि उन्होंने एक जनसभा में अनारकली कहा था। विधायक अब्दुल्ला आजम ने चुनाव प्रचार के दौरान पानदरीबा में आयोजित एक जनसभा में कहा था कि हमें अली भी चाहिए और बजरंगबली भी, लेकिन अनारकली नहीं। उनके इस कथन पर कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया था। इस मुकदमे को खारिज कराने को लेकर वह हाईकोर्ट गए थे।
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हाईकोर्ट में उनके वकील ने कहा कि अब्दुल्ला आजम ने किसी का नाम नहीं लिया, सिर्फ कल्पना के आधार पर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। इस मामले में राज्य सरकार को नोटिस भी जारी किया गया है।

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