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प्रदेश की 53 जिला अदालतों में शुरू हुआ न्यायिक कार्य
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लॉकडाउन के दौरान जिला अदालतों को आठ मई से खोले जाने के हाईकोर्ट के निर्देश के तहत शुक्रवार से प्रदेश की 53 जिला अदालतों में काम शुरू हो गया। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की गाइडलाइन का पालन करते हुए वर्चुअल कोर्ट में सुनवाई हुई और अदालतों ने 417 मामलों को निस्तारित किया। रेड जोन में केवल रिमांड व अन्य न्यायिक कार्य वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए निपटाये गए।
ग्रीन जोन में आने वाले 13 जिलों की अदालतों में 1496 मुकदमों की सुनवाई हुई और 165 मुकदमे निर्णीत किए गए। वहीं ऑरेंज जोन के 40 जिलों की अदालतों में 1557 मुकदमों की सुनवाई हुई, जिसमें 252 मुकदमे निस्तारित किए गए। लॉकडाउन के कारण प्रदेश की अदालतों को बंद कर दिया गया था। केवल अतिआवश्यक मुकदमों की ही सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से की जा रही थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वादकारियों को न्याय दिलाने के लिए केंद्र सरकार व सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देशों के अनुसार 8 मई से ग्रीन एवं ऑरेंज जोन की अधीनस्थ अदालतों को खोलने का निर्णय लिया । घोषित कार्यक्रम के अनुसार अदालतों में न्यायिक कार्य शुरू किया गया। हाईकोर्ट प्रशासन ने अदालतों को चलाने के लिए सैनिटाइजेशन के साथ सोशल डिस्टेन्सिंग के नियमों का पालन करने का निर्देश दिया है। जिलाधिकारी एवं सीएमओ को विशेषज्ञ टीम के साथ सुरक्षा जांच के बाद ही न्यायालय परिसर में किसी को प्रवेश देने की अनुमति दी गई। ट्रायल के तौर पर न्यायिक कार्य शुरू किया गया। प्रदेश भर से रिपोर्ट हाईकोर्ट प्रशासन में आईं, जिसकी जानकारी निबंधक शिष्टाचार आशीष कुमार श्रीवास्तव ने दी है।
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ग्रीन जोन में आने वाले 13 जिलों की अदालतों में 1496 मुकदमों की सुनवाई हुई और 165 मुकदमे निर्णीत किए गए। वहीं ऑरेंज जोन के 40 जिलों की अदालतों में 1557 मुकदमों की सुनवाई हुई, जिसमें 252 मुकदमे निस्तारित किए गए। लॉकडाउन के कारण प्रदेश की अदालतों को बंद कर दिया गया था। केवल अतिआवश्यक मुकदमों की ही सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से की जा रही थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वादकारियों को न्याय दिलाने के लिए केंद्र सरकार व सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देशों के अनुसार 8 मई से ग्रीन एवं ऑरेंज जोन की अधीनस्थ अदालतों को खोलने का निर्णय लिया । घोषित कार्यक्रम के अनुसार अदालतों में न्यायिक कार्य शुरू किया गया। हाईकोर्ट प्रशासन ने अदालतों को चलाने के लिए सैनिटाइजेशन के साथ सोशल डिस्टेन्सिंग के नियमों का पालन करने का निर्देश दिया है। जिलाधिकारी एवं सीएमओ को विशेषज्ञ टीम के साथ सुरक्षा जांच के बाद ही न्यायालय परिसर में किसी को प्रवेश देने की अनुमति दी गई। ट्रायल के तौर पर न्यायिक कार्य शुरू किया गया। प्रदेश भर से रिपोर्ट हाईकोर्ट प्रशासन में आईं, जिसकी जानकारी निबंधक शिष्टाचार आशीष कुमार श्रीवास्तव ने दी है।
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