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High Court : जूनियर असिस्टेंट भर्ती मामले में सुनवाई से हटे न्यायमूर्ति, नई पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए भेजा

Mon, 03 Aug 2026 04:16 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Mon, 03 Aug 2026 04:16 PM IST
सार

इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति मनीष कुमार निगम ने 3284 पदों की जूनियर असिस्टेंट भर्ती में विवादित प्रश्नों को लेकर दाखिल याचिकाओं की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया है।

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Judge recuses himself from hearing the Junior Assistant recruitment case; matter referred to a new bench.
इलाहाबाद हाईकोर्ट - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति मनीष कुमार निगम ने 3284 पदों की जूनियर असिस्टेंट भर्ती में विवादित प्रश्नों को लेकर दाखिल याचिकाओं की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया है। कोर्ट ने ऋषभ मिश्र व 20 अन्य समेत संबंधित सभी याचिकाओं को रिलीज करते हुए उन्हें नई पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए मुख्य न्यायाधीश के पास भेज दिया है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि मुख्य न्यायाधीश से अनुमति प्राप्त कर इन मामलों को छह अगस्त को ही उपयुक्त पीठ के समक्ष नए मामले के रूप में प्रस्तुत किया जाए। याची अधिवक्ता ने बताया कि हाईकोर्ट ने इससे पहले जूनियर असिस्टेंट भर्ती में विवादित प्रश्नों से संबंधित पंकज कुमार प्रजापति व 128 अन्य सहित कुल सात याचिकाओं को एक साथ मर्ज करने का निर्देश दिया था। अब न्यायमूर्ति के सुनवाई से अलग होने के बाद इन सभी याचिकाओं पर नई पीठ सुनवाई करेगी। 

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