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High Court : अटाला कांड के मास्टरमाइंड जावेद पंप की जमानत मंजूर, नुपुर शर्मा के बयान के बाद भड़की थी हिंसा

Fri, 31 Mar 2023 11:38 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Fri, 31 Mar 2023 11:38 PM IST
सार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रयागराज के अटाला मोहल्ले में ईद की नमाज के बाद पत्थरबाजी करने, पुलिस व सुरक्षाकर्मियों पर हमला करने, आगजनी करने की घटना में शामिल मुख्य आरोपी जावेद पंप की जमानत तीसरे मुकदमे में भी स्वीकार कर ली है।

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Javed Pump the mastermind of the Atala scandal granted bail
Prayagraj News : जावेद पंप। हिंसा का मुख्य आरोपी। - फोटो : अमर उजाला।

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रयागराज के अटाला मोहल्ले में ईद की नमाज के बाद पत्थरबाजी करने, पुलिस व सुरक्षाकर्मियों पर हमला करने, आगजनी करने की घटना में शामिल मुख्य आरोपी जावेद पंप की जमानत तीसरे मुकदमे में भी स्वीकार कर ली है। इससे पहले इसी मामले से जुड़े दो और मुकदमों में जावेद पंप को जमानत मिल चुकी है। जावेद की जमानत अर्जी पर न्यायमूर्ति विवेक वर्मा ने सुनवाई की।

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मामले में जावेद पंप सहित दर्जनों लोगों के खिलाफ 10 जून 2022 को प्रयागराज के खुल्दाबाद करेली सहित अन्य थानों में विधि विरुद्ध जमाव, प्रदर्शन, जानलेवा हमला करने, आग लगाने, सुरक्षाकर्मियों पर पत्थरबाजी करने, विस्फोटक पदार्थों का उपयोग करने व सार्वजनिक संपत्ति को क्षति पहुंचाने के मामले में गंभीर धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। पुलिस ने 10 जून को ही रात में जावेद को गिरफ्तार कर लिया था। तब से वह जेल में है। शुक्रवार को जमानत अर्जी पर जावेद के अधिवक्ता सैयद अहमद फैजान का कहना था कि पूरा मामला राजनीति से प्रेरित है।

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आरोपी एक सामाजिक कार्यकर्ता है। उसे राजनीतिक विद्वेश की वजह से फंसाया गया है। दो मामलों में याची को जमानत मिल चुकी है। विरोध में शासकीय अधिवक्ता ने कहा कि घटना की सीसीटीवी फुटेज मौजूद है। आरोपियों ने नूपुर शर्मा के बयान के बाद सोची समझी साजिश के तहत पत्थरबाजी और आगजनी की घटना को अंजाम दिया। इस घटना में कई पुलिस और सुरक्षाकर्मी घायल हुए और सार्वजनिक संपत्ति को भारी नुकसान पहुंचाया गया। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद जावेद की जमानत मंजूर कर ली है।

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