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High Court : वृहद दंड से पहले कर्मचारी पर आरोप सिद्ध होना जरूरी, अधिशासी अभियंता सवेतन बहाल करने का आदेश

Fri, 27 Dec 2024 05:39 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Fri, 27 Dec 2024 05:39 PM IST
सार

यह आदेश न्यायमूर्ति जेजे मुनीर ने पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम बस्ती जिले में तैनात अधिशासी अभियंता संजय सिंह की याचिका पर दिया है। याची ने प्रबंध निदेशक की ओर से दो वार्षिक वेतन वृद्धि, परिनिंदा व चेयरमैन की ओर से पदावनति कर सहायक अभियंता बनाने के आदेशों को चुनौती दी थी। कोर्ट ने सभी आदेशों को अवैधानिक करार देते हुए रद्द कर दिया।

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It is necessary to prove the allegations against the employee before imposing heavy punishment
अदालत का आदेश - फोटो : istock

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि आरोप सिद्ध होने से पहले कर्मचारी को वृहद दंड नहीं दिया जा सकता। आरोप सिद्ध करने के लिए निर्धारित जांच प्रक्रिया का पालन किया जाना अनिवार्य है। यह आदेश न्यायमूर्ति जेजे मुनीर ने पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम बस्ती जिले में तैनात अधिशासी अभियंता संजय सिंह की याचिका पर दिया है। याची ने प्रबंध निदेशक की ओर से दो वार्षिक वेतन वृद्धि, परिनिंदा व चेयरमैन की ओर से पदावनति कर सहायक अभियंता बनाने के आदेशों को चुनौती दी थी। कोर्ट ने सभी आदेशों को अवैधानिक करार देते हुए रद्द कर दिया।

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याची को सवेतन अधिशासी अभियंता के पद पर बहाल करते हुए कोर्ट ने विभाग को नियमानुसार जांच पूरी करने की स्वतंत्रता दी है। याची के अधिवक्ता ऋतेश श्रीवास्तव व श्वेता सिंह ने दलील दी कि याची के बस्ती जिले में तैनाती के दौरान उसे मेसर्स सिक्योर मीटर्स लिमिटेड अहमदाबाद के सिंगल फेस दो मीटर वायर का निरीक्षण करने के लिए भेजा गया। इसके बाद याची के आचरण को लेकर उसके खिलाफ आरोप पत्र जारी कर दिया गया। याची ने आरोप पत्र का जबाव भी दिया। लेकिन, विभाग ने उस पर विचार किए बिना याची के खिलाफ आदेश पारित कर दिया। आदेश पारित करने से पहले जांच अधिकारी ने साक्ष्य व गवाहों के परीक्षण नहीं किया। 

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