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जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव की वीडियोग्राफी का निर्देश
Thu, 01 Jul 2021 10:01 PM IST
विनोद सिंह
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Thu, 01 Jul 2021 10:01 PM IST
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Court order
- फोटो : अमर उजाला
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तीन जुलाई को होने वाले प्रयागराज जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में मतदान व मतगणना की वीडियोग्राफी कराने का आदेश देते हुए याचिका निस्तारित कर दी है। सपा प्रत्याशी मालती यादव ने मतदान व मतगणना की वीडियोग्राफी कराने की मांग में याचिका दाखिल की थी। याचिका की सुनवाई न्यायमूर्ति मनोज मिश्र तथा न्यायमूर्ति दिनेश पाठक की खंडपीठ ने की।
याची का कहना था कि मतदान के दौरान गड़बड़ी की जा सकती है। इसलिए वीडियोग्राफी कराई जाए। निर्वाचन आयोग के अधिवक्ता तरुण अग्रवाल का कहना था कि सरकार ने पहले ही शासनादेश जारी किया है। याचिका व्यर्थ में दाखिल की गई है। मतदान व मतगणना की वीडियोग्राफी की जाएगी। जिस पर कोर्ट ने इसी आदेश के साथ याचिका निस्तारित कर दी है।
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याची का कहना था कि मतदान के दौरान गड़बड़ी की जा सकती है। इसलिए वीडियोग्राफी कराई जाए। निर्वाचन आयोग के अधिवक्ता तरुण अग्रवाल का कहना था कि सरकार ने पहले ही शासनादेश जारी किया है। याचिका व्यर्थ में दाखिल की गई है। मतदान व मतगणना की वीडियोग्राफी की जाएगी। जिस पर कोर्ट ने इसी आदेश के साथ याचिका निस्तारित कर दी है।
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