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कंपनी बाग में जॉगिंग ट्रैक टूटने पर हाईकोर्ट नाराज
अमर उजाला ब्यूरो, इलाहाबाद
Updated Sat, 24 Sep 2016 01:47 AM IST
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इलाहाबाद। कंपनी बाग में हाल ही बने जॉगिंग ट्रैक के टूटने पर हाईकोर्ट ने गहरी नाराजगी जताई है। कोर्ट ने अधिकारियों को आड़े हाथों लेते हुए पूछा है कि ट्रैक टूटने का जिम्मेदार कौन है और यदि यह टूट रहा है तो मरम्मत क्यों नहीं हो पा रही है। कोर्ट ने कंपनी बाग के रखरखाव के लिए बजट नहीं देने पर भी सरकार को खरी-खरी सुनाई है। कहा कि जब लखनऊ के पार्कों के रखरखाव केलिए बजट है तो इलाहाबाद के लिए क्यों नहीं। अगली तारीख पर मेनटेनेंस का बजट बताने को कहा है नहीं तो प्रमुख सचिव आवास को व्यक्तिगत रूप से हाजिर होना होगा।
मधु सिंह की जनहित याचिका पर न्यायमूर्ति दिलीप गुप्ता और न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की पीठ सुनवाई कर रही है। याची की अधिवक्ता मीनाक्षी सिंह ने कोर्ट को जॉगिंग ट्रैक टूटने और कंपनी बाग में साफ-सफाई की समस्या की जानकारी दी। अदालत में उपस्थित उद्यान विभाग के अधिकारी ने बताया कि बाग में सफाई के लिए टेंडर जारी किया गया है। भुगतान प्रति वर्ग मीटर की दर से किया जाएगा। कोर्ट ने जानना चाहा कि भुगतान प्रतिमाह किया जाएगा या वार्षिक आधार पर। बताया गया कि वर्ष में दो या तीन बार भुगतान होगा। इस पर कोर्ट ने नाराजगी जताई कि क्या बाग की सफाई वर्ष में दो या तीन बार ही होगी। कोर्ट ने शौचालय और पेय जल उपलब्ध कराने पर भी जानकारी मांगी है।
हाथी पार्क खोलने का निर्देश
प्रदेश सरकार की ओर से बताया गया कि हाथी पार्क का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। इस आम लोगों के लिए खोलने के लिए उद्घाटन का इंतजार किया जा रहा है। कोर्ट ने पूछा है कि उद्घाटन के लिए किसी के इंतजार का औचित्य क्या है। सार्वजनिक पार्क को उद्घाटन के इंतजार में बंद रखा तो एक दिन जनता स्वयं उद्घाटन कर देगी। पार्क को शीघ्र खोलने का निर्देश दिया है। पीठ ने खुसरोबाग और मिंटो पार्क के सुंदरीकरण के लिए भी अगली तारीख पर रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है। याचिका पर सात अक्तूबर को अगली सुनवाई होगी।
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मधु सिंह की जनहित याचिका पर न्यायमूर्ति दिलीप गुप्ता और न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की पीठ सुनवाई कर रही है। याची की अधिवक्ता मीनाक्षी सिंह ने कोर्ट को जॉगिंग ट्रैक टूटने और कंपनी बाग में साफ-सफाई की समस्या की जानकारी दी। अदालत में उपस्थित उद्यान विभाग के अधिकारी ने बताया कि बाग में सफाई के लिए टेंडर जारी किया गया है। भुगतान प्रति वर्ग मीटर की दर से किया जाएगा। कोर्ट ने जानना चाहा कि भुगतान प्रतिमाह किया जाएगा या वार्षिक आधार पर। बताया गया कि वर्ष में दो या तीन बार भुगतान होगा। इस पर कोर्ट ने नाराजगी जताई कि क्या बाग की सफाई वर्ष में दो या तीन बार ही होगी। कोर्ट ने शौचालय और पेय जल उपलब्ध कराने पर भी जानकारी मांगी है।
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हाथी पार्क खोलने का निर्देश
प्रदेश सरकार की ओर से बताया गया कि हाथी पार्क का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। इस आम लोगों के लिए खोलने के लिए उद्घाटन का इंतजार किया जा रहा है। कोर्ट ने पूछा है कि उद्घाटन के लिए किसी के इंतजार का औचित्य क्या है। सार्वजनिक पार्क को उद्घाटन के इंतजार में बंद रखा तो एक दिन जनता स्वयं उद्घाटन कर देगी। पार्क को शीघ्र खोलने का निर्देश दिया है। पीठ ने खुसरोबाग और मिंटो पार्क के सुंदरीकरण के लिए भी अगली तारीख पर रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है। याचिका पर सात अक्तूबर को अगली सुनवाई होगी।
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