हाईकोर्ट : पूर्व विधायक खब्बू तिवारी का शस्त्र लाइसेंस निरस्त तो क्यों नहीं किया जब्त
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Thu, 02 Mar 2023 10:17 PM IST
सार
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जिलाधिकारी बस्ती को इस स्पष्टीकरण के साथ कोर्ट में तीन मार्च 23 को हाजिर होने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने पूछा है कि इंद्र प्रताप तिवारी उर्फ खब्बू तिवारी की शस्त्र लाइसेंस निरस्त करने के बाद बंदूक जब्त क्यों नहीं किया।
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विधायक इंद्र प्रताप तिवारी उर्फ खब्बू तिवारी
- फोटो : अमर उजाला