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High Court : ज्ञानवापी मामले में अब 28 सितंबर को सुनवाई, गृह सचिव की ओर से दाखिल हुआ व्यक्तिगत हलफनामा

Mon, 12 Sep 2022 04:26 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Mon, 12 Sep 2022 04:26 PM IST
सार

याचिकाओं में वाराणसी की अदालत के विवादित स्थल का सर्वे कराने एवं सिविल वाद की पोषणीयता को चुनौती दी गई है। जिसमें दो याचिकाओं की बहस पूरी हो चुकी है। अन्य की सुनवाई जारी है। राज्य सरकार की तरफ  से गृह सचिव का व्यक्तिगत हलफानामा दाखिल किया गया।

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High Court: Verdict reserved in Gyanvapi Masjid and Vishweshwar Temple dispute case
इलाहाबाद हाईकोर्ट - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट में काशी विश्वेश्वर नाथ मंदिर व ज्ञानवापी मस्जिद विवाद को लेकर दाखिल याचिकाओं पर सुनवाई जारी है। अगली सुनवाई 28 सितंबर को होगी। यह आदेश इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति प्रकाश पाड़िया ने अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी और सेंट्रल सुन्नी वक्फ  बोर्ड की कुल पांच याचिकाओं की सुनवाई करते हुए  दिया है। 

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याचिकाओं में वाराणसी की अदालत के विवादित स्थल का सर्वे कराने एवं सिविल वाद की पोषणीयता को चुनौती दी गई है। जिसमें दो याचिकाओं की बहस पूरी हो चुकी है। अन्य की सुनवाई जारी है। राज्य सरकार की तरफ  से गृह सचिव का व्यक्तिगत हलफानामा दाखिल किया गया। सरकार का कहना है कि वह कानून व्यवस्था कायम रखने व कोर्ट आदेश का अनुपालन के लिए प्रतिबद्ध है।
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केंद्र सरकार की तरफ  से व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करने के लिए दो हफ्ते का समय मांगा गया। उस दिन आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ  इंडिया के निदेशक की विस्तृत रिपोर्ट व्यक्तिगत हलफनामे के जरिये दाखिल होगी। कोर्ट ने केन्द्र सरकार को समय देते हुए अगली सुनवाई की तिथि 28 सितंबर तय कर दी।

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