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High Court : हाईकोर्ट ने 41 साल पुराने मकान के बेदखली आदेश पर लगाई रोक, राज्य से मांगा जवाब

Sun, 21 Sep 2025 08:41 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Sun, 21 Sep 2025 08:41 PM IST
सार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फिरोजाबाद की शिकोहाबाद तहसील के गढ़िया शिकमी खैरगढ़ गांव में 85 वर्षीय राम बहादुर को 41 साल पुराने मकान से बेदखल करने और मकान को ध्वस्त करने के आदेश पर रोक लगा दी है।

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High Court stayed the eviction order of a 41-year-old house, sought a response from the state
अदालत का फैसला। - फोटो : अमर उजाला।

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फिरोजाबाद की शिकोहाबाद तहसील के गढ़िया शिकमी खैरगढ़ गांव में 85 वर्षीय राम बहादुर को 41 साल पुराने मकान से बेदखल करने और मकान को ध्वस्त करने के आदेश पर रोक लगा दी है। मामले में सरकार से चार हफ्ते जवाब मांगा है। यह आदेश न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल की पीठ ने दिया है।

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लेखपाल की रिपोर्ट के आधार पर तहसीलदार ने 26 मार्च 2018 को बेदखली और जुर्माना वसूली का आदेश पारित किया था। इसके खिलाफ याची ने पुनर्स्थापना अर्जी और अपील दायर की थी जिसे डीएम ने खारिज कर दिया था। इसके बाद राजस्व निरीक्षक ने मकान ध्वस्तीकरण का नोटिस जारी किया तो याची ने उसे हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।

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याची के अधिवक्ता सुनील यादव ने दलील दी कि मकान विवादित भूमि गाटा संख्या-18 (चकमार्ग) पर नहीं, बल्कि 17 और 19 पर बना है जिसे याची ने वर्ष 1984 में खरीदा था। उस समय से उनका नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज है। हाईकोर्ट ने मामले को विचारणीय मानते हुए तहसीलदार और फिरोजाबाद के डीएम के आदेशों पर अंतरिम रोक लगा सरकार से जवाब दाखिल करने के लिए कहा है।

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