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श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद मामला: हाईकोर्ट ने पक्षकारों से 10 दिन में जवाब दाखिल करने को कहा, चार को अगली सुनवाई

Wed, 15 Mar 2023 08:13 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Wed, 15 Mar 2023 08:13 PM IST
सार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने श्रीकृष्ण जन्म भूमि विवाद मामले के सभी केसों की सुनवाई हाईकोर्ट में कराने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए सभी पक्षकारों से 10 दिन में जवाब दाखिल करने को कहा है।

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High Court: Shri Krishna Janmabhoomi dispute case: Instructions to parties to file reply in 10 days
मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि का विवाद - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने श्रीकृष्ण जन्म भूमि विवाद मामले के सभी केसों की सुनवाई हाईकोर्ट में कराने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए सभी पक्षकारों से 10 दिन में जवाब दाखिल करने को कहा है। कोर्ट ने कहा है कि पक्षकारों द्वारा दिए गए जवाब पर प्रत्युत्तर हलफनामा हफ्ते भर में फाइल किया जाए। कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए चार अप्रैल की तिथि तय की है। यह आदेश न्यायमूर्ति अरविंद कुमार मिश्रा-प्रथम ने भगवान श्रीकृष्ण विराजमान व सात अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है।

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याची के अधिवक्ता की ओर से तर्क दिया गया कि पक्षकार श्रीकृष्ण जन्मभूमि सेवा संघ को नोटिस उपलब्ध करा दिया गया है। इसके बावजूद उनकी ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ है। ऐसा लग रहा है कि वह इसमें शामिल होने के लिए इच्छुक नहीं हैं।

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इस पर कोर्ट ने उपस्थित होने के लिए सेवा संघ को अंतिम मौका दिया और कहा कि मामले को अनावश्यक रूप से लंबा नहीं खींचा जाना चाहिए। इसलिए सभी पक्षकार 10 दिन के अंदर अपना जवाब दाखिल करें। मामले में याची ने सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड, शाही इमाम मस्जिद इंतजामिया कमेटी सहित चार लोगों को पार्टी बनाया है।

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