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नोएडा भूमि आवंटन घोटाला: यादव सिंह के सहयोगी की जमानत अर्जी को हाईकोर्ट ने किया खारिज
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, प्रयागराज
Updated Mon, 12 Nov 2018 08:09 PM IST
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फाइल फोटो
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नोएडा भूमि आवंटन घोटाले के मुख्य आरोपी यादव सिंह के सहयोगी और सहअभियुक्त विनोद कुमार गोयल की दूसरी जमानत अर्जी भी हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। गोयल की एक जमानत अर्जी इससे पूर्व खारिज हो चुकी है।
गोयल की कंपनी पर केबल बिछाने के ठेके में 5.87 करोड़ रुपये के गबन का आरोप है। मामले की जांच सीबीआई कर रही है। जमानत अर्जी पर न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति डीके सिंह की खंडपीठ ने सुनवाई की। जमानत अर्जी का सीबीआई के अधिवक्ता ज्ञान प्रकाश ने विरोध किया।
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गोयल की कंपनी पर केबल बिछाने के ठेके में 5.87 करोड़ रुपये के गबन का आरोप है। मामले की जांच सीबीआई कर रही है। जमानत अर्जी पर न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति डीके सिंह की खंडपीठ ने सुनवाई की। जमानत अर्जी का सीबीआई के अधिवक्ता ज्ञान प्रकाश ने विरोध किया।
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