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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   High Court: Passport can be issued for one year only if criminal case is pending

High Court : आपराधिक मामला लंबित तो एक साल के लिए ही जारी हो सकता है पासपोर्ट

Wed, 05 Nov 2025 03:49 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Wed, 05 Nov 2025 03:49 PM IST
सार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि लंबित आपराधिक मामले में संबंधित कोर्ट ने पासपोर्ट के लिए अनुमति देते वक्त अगर समय के बारे में निर्देश नहीं दिया है तो पासपोर्ट सिर्फ एक साल के लिए ही जारी किया जाएगा।

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High Court: Passport can be issued for one year only if criminal case is pending
इलाहाबाद हाईकोर्ट। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि लंबित आपराधिक मामले में संबंधित कोर्ट ने पासपोर्ट के लिए अनुमति देते वक्त अगर समय के बारे में निर्देश नहीं दिया है तो पासपोर्ट सिर्फ एक साल के लिए ही जारी किया जाएगा। यह टिप्पणी करते हुए न्यायमूर्ति अजीत कुमार व न्यायमूर्ति स्वरूपमा चतुर्वेदी की खंडपीठ पीलीभीत निवासी रहीमुद्दीन की पासपोर्ट को 10 साल के लिए जारी करने की मांग में दाखिल याचिका खारिज कर दी।

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रहीमुद्दीन के खिलाफ पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट और धारा-447 आईपीसी के तहत 2016 से एक आपराधिक मामला लंबित है। उन्होंने पासपोर्ट के लिए आवेदन किया था, लेकिन मामला लंबित होने के कारण उन्हें एक साल (20 जनवरी 2025 से 19 जनवरी 2026 तक) की अवधि वाला पासपोर्ट जारी किया गया। रहीमुद्दीन ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर 10 साल के लिए पासपोर्ट जारी करने का निर्देश मांगा था।
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कोर्ट ने कहा कि पासपोर्ट एक्ट-1967 और केंद्र सरकार की 25 अगस्त 1993 की अधिसूचना के मुताबिक यदि किसी के खिलाफ आपराधिक मामला लंबित है। अदालत ने पासपोर्ट की अवधि निर्धारित किए बिना एनओसी जारी कर दी तो पासपोर्ट अधिकारी केवल एक साल के लिए पासपोर्ट जारी कर सकते हैं। कोर्ट ने कहा कि यह प्रक्रिया जायज है। क्योंकि, जांच एजेंसियों या अदालत को कभी भी आरोपी की उपस्थिति की आवश्यकता हो सकती है। कोर्ट ने रहीमुद्दीन की 10 साल का पासपोर्ट जारी करने की मांग खारिज कर दी, लेकिन उन्हें यह अधिकार दिया कि वे अपने पासपोर्ट की वैधता समाप्त होने से पहले उसके नवीनीकरण के लिए फिर से आवेदन कर सकते हैं।

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