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हाईकोर्ट : यूपीसीए और बीसीसीआई को नोटिस, मनमानी आजीवन सदस्य बनाने पर मांगा जवाब

Mon, 10 Jan 2022 10:28 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Mon, 10 Jan 2022 10:28 PM IST
सार

अगली सुनवाई तीन फरवरी को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति एमके गुप्ता और न्यायमूर्ति डॉण् वाईके श्रीवास्तव की खंडपीठ ने एसोसिएशन के सात सदस्यों मनोज कुमार पुंडीर व अन्य की याचिका पर दिया है।

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High Court: Notice to UPCA and BCCI, sought response on making arbitrary life member
कोर्ट

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पर यूपीसीए यूपी क्त्रिस्केट एसोसिएशन और बीसीसीआई को नोटिस जारी किया है। नोटिस यूपीसीए के कानपुर नगर के मनमाने ढंग से 40 आजीवन सदस्य और अयोग्य लोगों की डायरेक्टर पद पर नियुक्ति के खिलाफ दाखिल याचिका पर दिया है। कोर्ट ने इस याचिका पर भारत सरकार सहित सभी विपक्षियों से दो हफ्ते में जवाब मांगा है।

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अगली सुनवाई तीन फरवरी को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति एमके गुप्ता और न्यायमूर्ति डॉण् वाईके श्रीवास्तव की खंडपीठ ने एसोसिएशन के सात सदस्यों मनोज कुमार पुंडीर व अन्य की याचिका पर दिया है। याची का कहना है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की नियुक्ति में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों और लोढ़ा कमेटी की संस्तुतियों की अनदेखी की गई है। मनमाने ढंग से समानांतर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की टीम तैयार कर ली गई है।

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