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High court news: कनिष्ठ सहायक भर्ती के रिक्त पदों को भरने की मांग
Tue, 25 Aug 2020 08:46 PM IST
विनोद सिंह
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, प्रयागराज
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Tue, 25 Aug 2020 08:46 PM IST
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Allahabad High Court
- फोटो : PTI
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उप्र अधीनस्थ सेवा चयन सेवा आयोग द्वारा 2016 में विज्ञापित 5288 कनिष्ठ सहायक भर्ती में बचे हुए पदों को कैरी फारवर्ड न करके योग्य अभ्यर्थियों से भरे जाने की मांग में हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार व आयोग से तीन हफ्ते में जवाब मांगा है।
यह आदेश न्यायमूर्ति सरल श्रीवास्तव ने देवरिया के अमित कुमार पाण्डेय व तीन अन्य की याचिका पर दिया है। याचिका पर अधिवक्ता एमए सिद्दीकी ने बहस की।
याची का कहना है कि आयोग ने प्रदेश के 71 जिलों के 5288 कनिष्ठ सहायक पदों की भर्ती निकाली। लिखित परीक्षा व साक्षात्कार के बाद 13 अक्तूबर 18 को चयन परिणाम घोषित किया गया। कोई प्रतीक्षा सूची तैयार नहीं की गई।
चयनित अभ्यर्थियों में से होमगार्ड व शारीरिक रूप से अक्षम कोटे के पद खाली रह गए। जिन्हें कैरी फारवर्ड किया जा रहा है। जबकि प्रतीक्षा सूची न होने और कट आफ मेरिट के नीचे व समान अंक पाने वाले याचियों को चयनित होने का मौका दिया जाना चाहिए। जिसपर यह याचिका दाखिल की गई है।
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यह आदेश न्यायमूर्ति सरल श्रीवास्तव ने देवरिया के अमित कुमार पाण्डेय व तीन अन्य की याचिका पर दिया है। याचिका पर अधिवक्ता एमए सिद्दीकी ने बहस की।
याची का कहना है कि आयोग ने प्रदेश के 71 जिलों के 5288 कनिष्ठ सहायक पदों की भर्ती निकाली। लिखित परीक्षा व साक्षात्कार के बाद 13 अक्तूबर 18 को चयन परिणाम घोषित किया गया। कोई प्रतीक्षा सूची तैयार नहीं की गई।
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चयनित अभ्यर्थियों में से होमगार्ड व शारीरिक रूप से अक्षम कोटे के पद खाली रह गए। जिन्हें कैरी फारवर्ड किया जा रहा है। जबकि प्रतीक्षा सूची न होने और कट आफ मेरिट के नीचे व समान अंक पाने वाले याचियों को चयनित होने का मौका दिया जाना चाहिए। जिसपर यह याचिका दाखिल की गई है।
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