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High Court : आदेश का अनुपालन करें या हाजिर हों पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम के एमडी
Thu, 21 Aug 2025 07:43 PM IST
विनोद सिंह
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Thu, 21 Aug 2025 07:43 PM IST
सार
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने छह मई-2025 के आदेश का अनुपालन न करने पर नाराजगी जताई है। कहा, पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम के एमडी 22 सितंबर 2025 तक आदेश का अनुपालन हलफनामा दाखिल करें या अदालत में हाजिर हों।
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अदालत(सांकेतिक)
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने छह मई-2025 के आदेश का अनुपालन न करने पर नाराजगी जताई है। कहा, पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम के एमडी 22 सितंबर 2025 तक आदेश का अनुपालन हलफनामा दाखिल करें या अदालत में हाजिर हों। यह आदेश न्यायमूर्ति नीरज तिवारी की एकलपीठ ने गाजियाबाद राम रतन सुमन की अवमानना अर्जी पर दिया।
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याची गाजियाबाद में पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड में अकाउंट ऑफिसर के पद पर कार्यरत था। एक आरोप में बर्खास्त करते हुए उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू कर दी। इस पर उसने आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी। सुनवाई के दौरान याची को बहाल कर दिया लेकिन अनुशासनात्मक कार्यवाही पूर्ण नहीं की गई जबकि कोर्ट ने दो सप्ताह में पूरी करने का निर्देश दिया था। इस आदेश को अनुपालन नहीं करने पर याची ने अवमानना याचिका दाखिल की।
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