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UPSESSB : जूनियर असिस्टेंट 2019 के रिक्त पदों को न भरने पर हीईकोर्ट ने किया जवाब तलब
Fri, 02 Dec 2022 10:33 PM IST
विनोद सिंह
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Fri, 02 Dec 2022 10:33 PM IST
सार
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जूनियर असिस्टेंट 2019 के 1403 खाली बचे पदों पर नियुक्ति न करने पर राज्य सरकार और उप्र अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से तीन हफ्ते में जवाब तलब किया है।
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- फोटो : istock
विस्तार
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जूनियर असिस्टेंट 2019 के 1403 खाली बचे पदों पर नियुक्ति न करने पर राज्य सरकार और उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से तीन हफ्ते में जवाब तलब किया है। यह आदेश सेंटी सिंह एवं 12 अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति विक्रम डी. चौहान ने दिया है। याची की ओर से तर्क दिया गया कि आयोग ने खाली रह गए 1403 पदों पर भर्ती करने के बजाय उसे कैरी फारवर्ड कर दिया है।
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याचिका में इन पदों को भर्ती प्रक्रिया के तहत भरे जाने की मांग की गई है। कहा गया है कि दिव्यांग श्रेणी के 21 रिक्त पद, 157 प्रोविजनल अभ्यर्थियों के रिक्त पद तथा चयनित अभ्यर्थियों के कार्यभार न ग्रहण करने से पद रिक्त होने के बावजूद उसे चयनित मेरिट से नीचे के अभ्यर्थियों से नहीं भरा जा रहा है। उसे अगली भर्ती के लिए कैरी फारवर्ड कर दिया गया, जो नियमों का उल्लघंन है।
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